Update: हादसा ही था हत्या नहीं, जांच के बाद खुलासा, SP ने भी किया मुआयना

  • उत्तम मालवीय, बैतूल
    बैतूल-इंदौर नेशनल हाइवे (NH) पर देवगांव में खेत में मिले परासिया के कपड़ा व्यवसायी के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दो दिनों तक गहन जांच-पड़ताल के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसा ही है। लिहाजा, बैतूल कोतवाली पुलिस इस मामले में आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 304-ए के तहत प्रकरण दर्ज कर रही है। गुरुवार को SP सिमाला प्रसाद ने भी मौका मुआयना किया था।

    बुधवार सुबह परासिया में कपड़ा दुकान संचालित करने वाले युवक मनोज राय का शव सड़क किनारे खेत में मिला था। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि हत्या करके शव को खेत में फेंका गया था। इसी के चलते परिजनों ने भी हत्या का संदेह जताया था।

    परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में पुलिस ने पूरी गम्भीरता से दो दिनों तक जांच पड़ताल की। कल एसपी सिमाला प्रसाद ने भी कोतवाली टीआई अपाला सिंह के साथ मौके पर पहुंच कर मुआयना किया। उन्होंने घटनास्थल के आसपास रहने वालों और मृतक के परिजनों से भी चर्चा की थी।

    परासिया के युवक का सड़क किनारे खेत में मिला शव, पास में पड़ी है बाइक-हेलमेट

    दो दिनों की जांच के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह मामला हत्या का नहीं है बल्कि एक हादसा है। युवक की मौत ट्रैक्टर की टक्कर से हुई थी। पुलिस को वह ट्रैक्टर भी मिल गया है, जिससे कि यह हादसा हुआ था। यह ट्रैक्टर खेड़ी का है।

    हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ने शुगर मिल में गन्ना भी पहुंचाया। पुलिस ने इसकी तस्दीक भी कर ली है। जांच पड़ताल में पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यह एक दुर्घटना ही थी। इसलिए अब पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक के खिलाफ धारा 304-ए के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।

    क्या है धारा 304-ए
    वरिष्ठ अधिवक्ता संजय (पप्पी) शुक्ला के अनुसार धारा  304-ए लापरवाही के कारण हुई मौत से सम्बंधित है। इसमें उसे आरोपी बनाया जाता है जो कोई भी लापरवाही भरा काम करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आता। उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

    देवगांव में मिले शव के मामले में मर्ग कायम कर जांच की गई है। जांच में यही बात सामने आई है कि यह हत्या का नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना का मामला है। इसलिए ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध धारा 304-A के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।
    अपाला सिंह
    टीआई, कोतवाली, बैतूल

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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