बैतूल के टेमझिरा गांव के किसान बैंक की गलती का खामियाजा पिछले 5 साल से भुगत रहे थे। नुकसान होने और पात्र होने के बावजूद उन्हें फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। आखिरकार उन्हें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की शरण लेना पड़ा।
फोरम के आदेश के बाद मुलताई तहसील के ग्राम टेमझिरा अ के 8 किसानों को 2017 की खरीफ फसल बीमा राशि का भुगतान मिल सकेगा। फोरम ने 5 लाख, 21 हजार, 562 रुपये का भुगतान सहकारी बैंक खेड़ीकोर्ट को करने के आदेश दिए हैं।
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फोरम के अध्यक्ष न्यायधीश बिपिन बिहारी शुक्ला व सदस्य अजय श्रीवास्तव द्वारा यह आदेश दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि मुलताई तहसील के गांव टेमझिरा के किसानों की फसल खरीफ 2017 में प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी थी।
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इन किसानों को राजस्व विभाग द्वारा किये गये सवे के अनुसार 44.30 प्रतिशत बीमा राशि मिलना था। लेकिन, सहकारी बैंक खेड़ीकोर्ट के द्वारा किसानों का पटवारी हल्का नंबर बदल कर टेमझिरा अ के स्थान पर टेमझिरा ब कर दिया गया। जिस कारण किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो गए थे।
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आयोग द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का नंबर बदलने के कारण सहकारी बैंक को दोषी पाया गया। इस पटवारी हल्का में सहकारी बैंक की गलती के कारण लगभग ढाई सौ किसान फसल बीमा राशि खरीफ 2017 पाने से वंचित हो गए थे। गांव के 30 किसानों ने अधिवक्ता दिनेश यादव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज किया था।
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इन 30 किसानों में से 8 किसानों को बीमा राशि देने के आदेश आयोग द्वारा दिए गए हैं। शेष 22 किसानों को बहस के बाद शीघ्र बीमा राशि मिलेगी। एडवोकेट दिनेश यादव का कहना है कि इस आदेश से उन किसानों को राहत मिलेगी जो बैंको की गलती के कारण फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो जाते हैं।
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इस आदेश के अनुसार टेमझिरा अ के किसान गोरेलाल पिता गोपाल पिंजारे को 1,75000 रुपये, श्रीराम पिता कचरया घोड़की को 44,912 रुपये, राम चरण पिता हरि पवॉर 35,285 रुपये, सूरज पिता बनवारी पिंजारे को 30,333 रुपये, राजू पिता दशरथ पवॉर 43,224 रुपये, पर्वतराव पिता धन्नू घोड़की 45452 रुपये, कचरया पिता प्यारेलाल गमारे को 83,320 रुपये व लुड़का बाई पत्नी महंग्या पवार को 60,838 रुपये फसल बीमा राशि का भुगतान तीस दिन में करने के आदेश दिये गये हैं। अन्यथा बैंक को यह राशि 5 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।