Court Decision : टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को 2 साल की सजा, दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई थी मौत

▪️ विजय सावरकर, मुलताई
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि बीते 18 जनवरी 2018 को फरियादी रवि लोहार निवासी ग्राम हतनापुर ने सरकारी अस्पताल मुलताई में देहाती नालसी लेखबद्ध कराते हुए जानकारी दी थी कि वह अपने साथी अनिल के साथ बाइक पर सवार होकर अन्य साथी रोशन को लेने के लिए मुलताई गया था।

मुलताई से तीनों बाइक पर सवार होकर ग्राम वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ग्राम मालेगांव के पास मार्ग से जा रहे ट्रक के चालक अजाबराव परिहार निवासी हतनापुर ने तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे वह तीनों गिर गए। उसे सिर में, नाक में और बाए पैर की एड़ी में चोट आई। वहीं अनिल और रोशन भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक अजाबराव ट्रक लेकर भाग गया। उसने 100 नंबर पर कॉल किया था। ट्रक का नंबर वह देख नहीं पाया था।

देहाती नालसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक अजाबराव के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया। सरकारी अस्पताल मुलताई में उपचार के बाद हालत गंभीर होने से घायल रोशन और अनिल को जिला अस्पताल रेफर किया। लेकिन, रास्ते में अनिल की मृत्यु हो गई। जिला चिकित्सालय से मृतक अनिल की मर्ग डायरी प्राप्त होने पर असल मर्ग कायम कर विवेचना के दौरान धारा 304-ए का इजाफा किया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी ट्रक चालक अजाबराव पिता बोंद्रया निवासी ग्राम हतनापुर को धारा 304 ए में दोषी ठहराते हुए 2 साल के कठोर कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 279 और 337 के तहत न्यायालय उठने तक के कारावास और दोनो धाराओं में पृथक-पृथक एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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