Suspension : चार शिक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज, पंचायत निर्वाचन कार्य और पढ़ाई में लापरवाही पर हुई कार्रवाई

▪️ उत्तम मालवीय, बैतूल
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल शिल्पा जैन ने 4 शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के कार्य में लापरवाही करने पर एक एवं अध्यापन कार्य में लापरवाही करने पर तीन शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड भीमपुर के संकुल केन्द्र प्रभुढाना की माध्यमिक शाला जमन्या में पदस्थ सहायक शिक्षक नत्थू यादव को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में विकासखंड आमला के मतदान केन्द्र क्रमांक-145, ग्राम बामला पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। पंचायत निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर स्थानीय शिक्षक को अनाधिकृत रूप से अंदर बैठाकर सेवाएं लिए जाने एवं चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण सहायक शिक्षक श्री यादव को निलंबित किया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भीमपुर निर्धारित किया गया है।

Read Also : सरपंच के बाद उप सरपंच का मुकाबला भी हुआ टाई, पर्ची के जरिए चुनाव, रमेश भलावी पर हुई किस्मत मेहरबान 

इसी तरह विकासखंड आठनेर की प्राथमिक शाला नयेगांव में पदस्थ सहायक शिक्षक सुखदेव नरवरे द्वारा अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने, विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर अत्यधिक कमजोर पाये जाने एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा संस्था में विलंब से पहुंचने एवं निर्धारित समय से पूर्व ही संस्था छोड़ने आदि अनियमितताओं के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आठनेर निर्धारित किया गया है।

Read Also : Gang rape accused punished : गैंगरेप के आरोपी दो युवकों को 20-20 साल की सजा, मित्र से मिलने आई नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार

विकासखंड आठनेर की प्राथमिक शाला धनोरी के सहायक शिक्षक दिनकर राव उइके एवं प्राथमिक शाला धनोरी के प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र मुलिक को नियमित रूप से संस्था में उपस्थित नहीं होने, अध्यापन कार्य के प्रति रूचि नहीं लेने, स्वैच्छाचारितापूर्ण ढंग से संस्था में आने-जाने का कार्य करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने के कारण निलंबित किया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त दोनों शिक्षकों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आठनेर निर्धारित किया गया है।

Read Also : Suspended : कालडोंगरी उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम को किया निलंबित, सीएचओ और आशा कार्यकर्ता को शोकॉज नोटिस 

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Leave a Comment