Sprinkler set on subsidy : अब खेती भी लगातार आधुनिक होती जा रही है। परंपरागत साधनों के बजाय इसमें यंत्रों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बड़े ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे किसान भी अत्याधुनिक यंत्रों की मदद से खेती को बेहद आसानी से कर पा रहे हैं।
कृषि के यंत्रीकरण में एक बड़ी समस्या यह आती है कि इन यंत्रों की कीमत बहुत अधिक होती है। ऐसे में बड़े किसान तो आसानी से यंत्रों की खरीदी कर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों के बस में यह नहीं होता है।
किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन पर बड़े पैमाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के सहारे छोटे किसान भी अब आसानी से यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। किसानों के लिए चल रही इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchai Yojana- PMKSY)।
इस योजना के तहत किसानों को खरीफ सीजन में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने मिनी स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर (Mini Sprinkler Set on Grant) उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे सिंचाई बेहद आसानी से हो जाती है वहीं दूसरी ओर पानी भी कम लगता है। आज हम इसी योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।
इतनी दी जा रही सब्सिडी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक प्रमुख घटक है ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (Per Drop More Crop)। इसके तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को मिनी स्प्रिंकलर सेट की खरीदी करने के लिए 55 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) प्रदान की जा रही है। वहीं अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
केवल इतना आएगा खर्च
इसे इस तरह समझते हैं कि यदि मिनी स्प्रिंकलर ईकाई की लागत 19600 रुपये प्रति हेक्टेयर है तो 55 प्रतिशत यानी 10780 रुपये और 45 प्रतिशत यानी 8820 रुपये की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। हालांकि अधिक सटीक जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं।
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योजना के लिए यह किसान पात्र (Sprinkler set on subsidy)
इस योजना का लाभ सभी वर्ग के उन किसानों को मिलेगा जिनके पास स्वयं का खेत हो। हालांकि इसमें शर्त यह है कि उन्होंने पिछले 7 सालों में सिंचाई उपकरण का लाभ नहीं मिला हो। वहीं योजना का लाभ लेने के लिए बिजली का कनेक्शन होना भी जरुरी है।
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इस प्रक्रिया का करना होगा पालन (Sprinkler set on subsidy)
Ο योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरुरी बात यह है कि समय सीमा में सामग्री क्रय करना होगा। पंजीयन कराने के बाद 7 दिनों में आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। उसी के आधार पर सामग्री क्रय करने का स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
Ο इस आदेश के जारी होने के बाद सामग्री की खरीदी की जा सकेगी। यह सामग्री या यंत्र कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत डीलर से ही करनी होगी। अनुदान का लाभ तभी दिया जा सकेगा।
Ο पंजीकृत डीलरों की सूची ई-कृषि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने करीबी कृषि विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
Ο क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन में किसान को सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित करना आवश्यक होगा।
Ο किन्हीं कारणों से यदि किसी किसान का आवेदन निरस्त हो जाता है तो अगले 6 महीनों तक उक्त किसान को दोबारा आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं रहेगी।
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इन दस्तावेंजों की होगी जरुरत (Sprinkler set on subsidy)
♦ आधार कार्ड की कॉपी
♦ बैंक पास बुक के पहले पेज की कॉपी
♦ अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र
♦ जमीन से संबंधित दस्तावेज बी-1 की कॉपी
♦ बिजली कनेक्शन के प्रमाण के लिए बिजली बिल
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कैसे और कब तक करें आवेदन (Sprinkler set on subsidy)
⇒ मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए किसान 24 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ई-कृषि अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
⇒ प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्य के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। इसकी सूचना पोर्टल पर ही दी जाएगी।
⇒ मिनी स्प्रिंकलर सेट पर सब्सिडी के संबंध में कृषि विभाग से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है।
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