Self Employment Schemes MP : स्वरोजगार शुरू करने 3 योजनाओं के लिए बुलवाए आवेदन, यहां देखें पूरी प्रक्रिया

Self Employment Schemes MP : स्वरोजगार शुरू करने 3 योजनाओं के लिए बुलवाए आवेदन, यहां देखें पूरी प्रक्रियाSelf Employment Schemes MP : मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 3 प्रमुख योजनाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

यह योजनाएं संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह विकास योजना हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य 18 से 55 वर्ष तक के लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

संत रविदास स्वरोजगार (Self Employment Schemes MP)

कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के अनुमोदन से बताया गया कि अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल के अंतर्गत इस योजना में विनिर्माण इकाई के लिए एक लाख 50 हजार तक की परियोजना स्वीकृत की गई है। जबकि सेवा इकाई के अंतर्गत खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख तक की परियोजना लागत होगी।

अनुसूचित वर्ग के हितग्राहियों के लिए चलाई गई इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।

इसके तहत पात्र उम्मीदवार अनुसूचित जाति का हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग उम्मीदवार पात्र उम्मीदवारों को 10 हजार से 1 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाएगी। पात्र उम्मीदवार को 7 प्रतिशत की समान ब्याज दर पर ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण पर दिया जाएगा।

इसके तहत आवेदक अनुसूचित जाति का हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी हो सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो तथा वह आयकर दाता न हो। अनपढ़, शिक्षित व्यक्ति भी आवेदन कर सकते है।

सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह (Self Employment Schemes MP)

कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी सहकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में 7 समूहों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की वे महिलाओं को समूह जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी में आती है अथवा जिनकी आय शहर क्षेत्र में 55 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो, वर्ग के 5 से 10 महिला समूह को लघु, कुटीर एवं पशुपालन एवं हस्तशिल्प जैसे परंपरागत व्यवसाय में आवश्यकतानुसार बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए इच्छुक महिलाएं स्वयं के उक्त पात्रतानुसार प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नये कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक एस-25 बैतूल में कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते है। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रारूप कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है।

देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

For Feedback - feedback@example.com

Related News

Leave a Comment