Sarikari Yojana : हिट एंड रन मामले में मिलेगा 2 लाख तक मुआवजा

Sarikari Yojana : यदि किसी वाहन ने किसी को टक्कर मार दी और वह भाग गया तो पहले ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब ऐसे मामलों में भी सरकार द्वारा प्रतिकर राशि (मुआवजा) प्रदान किया जाता है। इसके लिए गंभीर घायल होने पर 50 हजार और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Sarikari Yojana : हिट एंड रन मामले में मिलेगा 2 लाख तक मुआवजा

Sarikari Yojana : यदि किसी वाहन ने किसी को टक्कर मार दी और वह भाग गया तो पहले ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब ऐसे मामलों में भी सरकार द्वारा प्रतिकर राशि (मुआवजा) प्रदान किया जाता है। इसके लिए गंभीर घायल होने पर 50 हजार और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

वाहन दुर्घटना के मामले में पहले सरकार अपनी ओर से मुआवजा नहीं देती थी। ऐसे मामलों में मुआवजा वाहन चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी (यदि वाहन का बीमा है तो) से दिलाया जाता है। हिट एंड रन के मामलों में वाहन और चालक का पता नहीं रहने से पीड़ितों को मुआवजा भी नहीं मिल पाता था।

इसलिए ऐसे मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों को राहत प्रदान करने सरकार ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। योजना की आम लोगों को जानकारी हो सके, इसके लिए योजना के प्रचार-प्रसार हेतु यातायात पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फ्लेक्स, बैनर और योजना के फ्लोचार्ट लगाए जा रहे हैं।

हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022

‘हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022’ के तहत, सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने के बाद गंभीर घायल या मृत्यु की स्थिति में पीड़ितों को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है।

कितनी राशि का प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वैध पारिजनों को 2,00,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर घायल होने पर पीड़ित को 50,000 रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी।

कहां करना होगा आवेदन

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के वैध परिजनों या घायल व्यक्ति को दुर्घटना की जानकारी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या एसडीएम को आवेदन पत्र के माध्यम से देनी होगी।

योजना का हेल्प लाइन नंबर

यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो या किसी विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो पीड़ित या उसके परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल या अपने जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7587627150 पर संपर्क किया जा सकता है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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