Re-polling in Betul : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर अब फिर से मतदान कराया जाएगा। यह मतदान 10 मई को होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग की ओर से अंडर सेके्रटरी संदीप कुमार द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश को आदेश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि 7 मई को मतदान के बाद मतदान दलों और मतदान सामग्री को वापस बैतूल ला रही बस में रात्रि में आग लग गई थी। इस बस में 6 केंद्रों के दल और मतदान सामग्री थी। आग लगने की घटना से 2 केंद्रों की सामग्री तो सुरक्षित बच गई, लेकिन 4 केंद्रों की सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आयोग को भिजवा दी थी। इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात आयोग ने इन 4 केंद्रों के लिए पुन: मतदान करवाने का निर्णय लिया है।
- यह भी पढ़ें : Betul EVM Bus Fire Video : EVM की बस में आग, मतदान कर्मियों ने कूद कर बचाई जान, देखें वीडियो
आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (2) के तहत पुन: मतदान की घोषणा करता है।
बैतूल जिले में 29-बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 129-मुलताई विधानसभा के निम्नलिखित 4 (चार) मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान के लिए 10 मई 2024 (शुक्रवार) की तारीख तय की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगा।
- यह भी पढ़ें : Tamil Nadu Viral Video: ब्रेक की जगह कार में लगा एक्सीलेटर, फिर हुआ बुरा हाल, वीडियो हुआ जमकर वायरल
यह केंद्र किए गए तय (Re-polling in Betul)
पुन: मतदान के लिए शासकीय एकीकृत हाईस्कूल रजापुर को रजापुर केंद्र क्रमांक 275, शासकीय एकीकृत हाईस्कूल डूडर रैयत को डूडर रैयत केंद्र क्रमांक 276, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन कुंदा रैयत को कुंदा रैयत केंद्र क्रमांक 279 और शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल चिखली माल को चिखली माल केंद्र क्रमांक 280 बनाया गया है। (Re-polling in Betul)
प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश (Re-polling in Betul)
इसके साथ ही आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केन्द्रों के मतदान क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उक्त तिथि पर होने वाले नए मतदान के बारे में लिखित रूप से सूचित करें।
आयोग को सूचित करते हुए संबंधित सामान्य पर्यवेक्षक को सूचित करें। आयोग द्वारा प्रचलित प्रपत्र 17ए एवं अन्य दस्तावेजों की जांच मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्देश दिए जा सकते हैं। (Re-polling in Betul)
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com