रविंद्र देशमुख सुसाइड केस : फरार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रविंद्र देशमुख सुसाइड केस : बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगडोना निवासी और भाजपा नेता रविंद्र देशमुख की आत्महत्या मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इनमें से फरार चल रहे 8 इनामी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय बैतूल द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दी गई है।
सभी फरार आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेन-देन की जाँच जारी
रविंद्र देशमुख सुसाइड केस : बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगडोना निवासी और भाजपा नेता रविंद्र देशमुख की आत्महत्या मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इनमें से फरार चल रहे 8 इनामी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय बैतूल द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दी गई है।
संपत्ति और आय स्रोतों की विस्तृत जाँच
फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा रहा है। इन संपत्तियों के आय स्रोतों और वैधता की जांच के लिए गठित एसआईटी द्वारा आज सारणी क्षेत्र में गहन पड़ताल की जा गई है, जो लगातार जारी रहेगी।
बैंक खाते और लेन-देन की भी पड़ताल
फरार आरोपियों के बैंक खातों के प्रत्येक लेन-देन की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। संदेहास्पद ट्रांजेक्शन्स के मामले में अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है।
गिरफ्तारी के लगातार जारी प्रयास
फरार इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। उनकी धरपकड़ के लिए राज्य में तथा अंतरराज्यीय स्थलों पर लगातार छापामार कार्यवाही जारी है। इसके साथ ही अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का सामना कराया जा सके।
दस दिन पहले की थी आत्महत्या
गौरतलब है कि सारणी भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष और बगडोना निवासी रविंद्र देशमुख ने 7 अक्टूबर को अपने निवास पर पिस्टल मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है। जिनमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है। शेष 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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