Rapist punished : बैतूल। महज 11 साल की नाबालिग बालिका के साथ एक 76 साल के बूढ़े ने रेप किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 6,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि आरोपी रामदास पिता पिरमू उपराले, उम्र-76 वर्ष, निवासी-थाना कोतवाली, जिला-बैतूल (मप्र) को यह सजा सुनाई गई है। आरोपी को धारा 376(एबी) भादंवि समाहित धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
यह है पूरा मामला
पीड़िता की मां ने थाना कोतवाली बैतूल में आकर रिपोर्ट कराई कि 16 जून 2021 को वह दोपहर करीब 01 बजे कॉम्प्लेक्स में शौच करने गई थी। वहां लेडिज कॉम्पलेक्स तरफ का मेन गेट बंद था। उसने दरवाजा ठोका तो अंदर आरोपी रामदास ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसकी लड़की पीड़िता अंदर थी। पीड़िता सलवार नहीं पहने हुई थी।
मां को देखते ही रो पड़ी (Rapist punished)
पीड़िता ने जैसे ही अपनी मां को देखा तो वह रोने लगी। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ बुरा काम किया। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर अभियुक्त रामदास के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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दोषी सिद्ध होने पर सजा (Rapist punished)
पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। प्रकरण की विवेचना पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रीति पाटिल के द्वारा की गई। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।
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