रेलवे ने बदला नियम, अब नहीं मिलेगा 4 माह पहले रिजर्वेशन

रिजर्वेशन नियम में बदलाव : रेलवे ने आरक्षित टिकटों को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक अगले 4 महीने तक के लिए एडवांस टिकट बुकिंग कराई जा सकती थी। लेकिन, एक नवंबर से ऐसा नहीं हो सकेगा। अब केवल अगले 60 दिनों तक के लिए ही टिकट आरक्षित कराया जा सकेगा।

रेलवे ने बदला नियम, अब नहीं मिलेगा 4 माह पहले रिजर्वेशन

रिजर्वेशन नियम में बदलाव : रेलवे ने आरक्षित टिकटों को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक अगले 4 महीने तक के लिए एडवांस टिकट बुकिंग कराई जा सकती थी। लेकिन, एक नवंबर से ऐसा नहीं हो सकेगा। अब केवल अगले 60 दिनों तक के लिए ही टिकट आरक्षित कराया जा सकेगा।

रेलवे ने इस संबंध में 16 अक्टूबर 2024 को आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे में अभी तक व्यवस्था यह थी कि अगले 4 महीने तक यदि किसी यात्रा की प्लानिंग है तो आज से अधिकतम 4 महीने बाद तक का आरक्षित टिकट एडवांस में बुक कराया जा सकता था। अब ऐसा नहीं होगा।

रेलवे के नए नियम के अनुसार अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन की कर दी गई है। यह 60 दिन यात्रा की तारीख छोड़कर होंगे। ऐसे में अब अधिकतम 60 दिन यानी अगले 2 महीनों तक के लिए ही आरक्षित टिकट की एडवांस बुकिंग कराई जा सकेगी।

कब से लागू होगा नियम

यह नया नियम आगामी 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। उससे पहले 31 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकतम 4 महीने तक के लिए टिकट बुक कराए जा सकेंगे। लेकिन, 1 नवंबर से अधिकतम 60 दिनों तक के लिए ही एडवांस टिकट बुकिंग हो सकेगी।

पहले की टिकटों का क्या होगा

रेलवे के पूर्व यातायात निरीक्षक अशोक कटारे बताते हैं कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो लोग पहले 4 माह तक के लिए अग्रिम टिकट बुक करा चुके हैं, उनके टिकट वैध रहेंगे। वे इन्हीं टिकटों पर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि कोई इन टिकटों को रद्द करवाना चाहे तो करवा सकेंगे।

इन पर लागू नहीं नया नियम

नए नियम का ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है।

इसी तरह विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। वे भी 365 दिन तक के लिए अग्रिम आरक्षण करवा सकेंगे।

नई व्यवस्था से किसका फायदा

इस नई व्यवस्था से रेलवे का नुकसान और आम आदमी का फायदा होगा। दरअसल, अभी तक अग्रिम आरक्षण के रूप में रेलवे के पास अरबों रुपये पहुंचता था। इस राशि का रेलवे बिना ब्याज के 4 महीनों तक उपयोग कर लेती थी। अब केवल 2 महीने ही वह उपयोग कर सकेंगे।

इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अग्रिम आरक्षण कराई हुई टिकट रद्द करवाता था तो उससे कैंसिलेशन चार्ज भी वसूल कर लेती थी। इससे आम लोगों को नुकसान ही होता था।

महीनों बाद की बिल्कुल फिक्स ट्रेवल प्लानिंग बहुत ही कम लोगों की बन पाती थी। ऐसे में 99 प्रतिशत लोग अपने टिकट कैंसिल करवाते ही थे। इससे भी आम लोगों को ही नुकसान होता था।

अब 2 महीने तक ही अग्रिम आरक्षण की सुविधा होने से इस अवधि के लिए ट्रेवल प्लान अधिकांश लोग लगभग फिक्स कर लेंगे और इससे टिकट कैंसिल करने की कम ही लोगों को नौबत आएगी।

रेलवे ने बदला नियम, अब नहीं मिलेगा 4 माह पहले रिजर्वेशन
रेलवे द्वारा जारी सर्कुलर

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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