PMFBY : बैतूल। जिले के कुछ बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया था। जिसके चलते किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। ऐसे में किसानों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली गई।
अब जिला उपभोक्ता आयोग बैतूल द्वारा दिये गये आदेश के बाद इन किसानों को कुल 7 लाख 15 हजार रूपये फसल बीमा राशि के मिलेंगेे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय एवं सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है। यह किसान मुलताई तहसील में कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आमला तहसील में पंजाब नेशनल बैंक, जिला सहकारी बैंक भैसदेही व बैंक ऑफ महाराष्ट्र जीन से योजना में जुड़े थे।
बैंकों द्वारा की गई यह गलतियां
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि मुलताई तहसील की कैनरा बैंक द्वारा टेमझीरा-ब के किसान प्रेमलाल सालकराम नरवरे के केसीसी खाते से बीमा प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेजी गई, लेकिन किसान के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की गई। इस कारण किसान को बीमा राशि नहीं मिली थी।
उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराना पड़ा प्रकरण
इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक मुलताई द्वारा चिखलीकलां के किसानों का पटवारी हल्का नंबर बदलने के कारण किसानों को कम बीमा राशि मिली। इसी प्रकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र सांईखेड़ा व जीन, पंजाब नेशनल बैंक बोड़खी तथा जिला सहकारी बैंक भैंसदेही द्वारा गलतियां की गई।
इसके कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गये थे। उपभोक्ता आयोग बैतूल में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा आदेश दिया गया है। आदेश के बाद किसानों को फसल बीमा राशि मिलेगी।
किसानों को इतनी राशि मिलेगी
इस आदेश के अनुसार तहसील मुलताई के ग्राम टेमझीरा-ब के प्रेमलाल नरवरे को कैनरा बैंक द्वारा 2 लाख 63 हजार रू मिलेंगे। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक मुलताई द्वारा चिखलीकलां के प्रेमलाल रघुवंशी को 29941 रुपये, रामेश्वर रघुवंशी को 89677 रुपये, लक्ष्मण कहार को 41577 रुपये, चतुरसिंह रघुवंशी को 61342 रुपये, अजाबराव खपरिये को 38581 रुपये मिलेंगे।
ग्राम सोडिया के सुभाषसिंह रघुवंशी को 75000 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक बोड़खी द्वारा ग्राम सेमरियाखुर्द के बद्री किशोरी को 142854 रुपये दिए जाएंगे। जिला सहकारी बैंक भैंसदेही द्वारा ग्राम बोरगांव डैम से कौशल्या महाले को 31765 रुपये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जीन द्वारा अमरदास यादव को 22000 रुपये दिये जाएंगे।
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मानसिक संत्रास व वाद व्यय भी शामिल
इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। साथ ही परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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