PM Kisan Maandhan Yojana : हर माह मात्र 55 रुपये जमा करें और पाएं 3000 मासिक पेंशन

PM Kisan Maandhan Yojana : हर माह मात्र 200 रुपये जमा करें और पाएं 3000 मासिक पेंशन

PM Kisan Maandhan Yojana : केंद्र सरकार देश के सभी लोगों को पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा देना चाहती है। यही कारण है कि हर वर्ग के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। भारत चूंकि कृषि आधारित देश है, इसलिए कृषक वर्ग का खासतौर से ख्याल रखा जाता है।

किसानों के लिए वैसे तो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनके लिए पेंशन योजना भी है। इसमें अपना थोड़ा सा योगदान देकर किसान वृद्धावस्था में 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पेंशन योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) है। इसे 12 सितंबर, 2019 को शुरू किया गया था।

योजना के बारे में परिचय

इस योजना के तहत देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है।

यह पेंशन प्राप्त करने के लिए, किसान अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही योगदान होता है। किसानों को वृद्धावस्था में सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस ऐतिहासिक योजना ने अपने कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर लिए हैं।

मात्र इतनी राशि करना होगा जमा

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रु. प्रति माह के बीच योगदान करना होगा।

एक बार जब वे 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं, तो नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के मानदंडों को पूरा करते हों। जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, और लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।

किसानों को किस उम्र में कितना करना होगा अंशदान

योजना के तहत किसानों को 55 से 200 रुपये तक प्रतिमाह अंशदान करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसान 18 वर्ष की उम्र में इस पेंशन योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें मात्र 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। उम्र के साथ-साथ राशि बढ़ती जाएगी।

यदि वे 40 साल की उम्र में योजना में शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें 200 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। इससे अधिक उम्र के किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते। उम्र के अनुसार किसानों के अंशदान की जानकारी नीचे दिए गए चार्ट में दी गई है।PM Kisan Maandhan Yojana : हर माह मात्र 200 रुपये जमा करें और पाएं 3000 मासिक पेंशन

यह किसान ले सकते हैं लाभ

1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है। जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमश: 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। अत्यधिक पंजीकरण इन राज्यों में मजबूत पकड़ को दर्शाता है, जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में योजना की पहुंच और प्रभाव को उजागर करता है।

⇓ इस योजना के यह हैं प्रमुख लाभ ⇓

1. न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन

इस योजना के प्रत्येक किसान को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी है।

2. पारिवारिक पेंशन

यदि किसी किसान की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी, किसान को प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है।

3. पीएम-किसान लाभ

एसएमएफ योजना में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग करना चुन सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-जनादेश फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा करना होगा। यह उस बैंक खाते से उनके योगदान के स्वचालित डेबिट को अधिकृत करेगा जहां उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए जाते हैं।

4. सरकार द्वारा समान योगदान

कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। मासिक योगदान अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में प्रवेश के समय किसान की उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 से 200 रुपये है।

इस तरह करा सकते हैं पंजीयन

इस योजना में नामांकन के लिए, पात्र किसानों को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। पंजीकरण योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल http://www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

इन जानकारियों की पड़ती है जरुरत

किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्मतिथि
बैंक खाता संख्या
आईएफएससी/ एमआईसीआर कोड
मोबाइल नंबर
आधार नंबर

योजना से बाहर निकलने पर क्या होगा…PM Kisan Maandhan Yojana : हर माह मात्र 200 रुपये जमा करें और पाएं 3000 मासिक पेंशन

वृद्धावस्था में आय का स्थाई स्रोत

कार्यान्वयन के पांच वर्षों में, पीएम-केएमवाई ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है। पीएम-केएमवाई की प्रमुख उपलब्धियों में से एक किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, जिनमें से कई को कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है।

उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए पेंशन सुनिश्चित करके, इस योजना ने ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण अंतर को दूर किया है। पिछले पांच वर्षों में इसकी सफलता देश के अन्नदाता के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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