Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: इस साल देश के कई हिस्सों में भारी बारिश (Monsoon Season in India) के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खास तौर पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश कहर का पानी कहर बनकर बरसा है। कई हिस्से ऐसे है, जहां पर पूरी तरह जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहीं फसलाें को भी भारी नुकसार झेलना पड़ा है, लेकिन किसानों को अपनी फसलों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फसल बीमा (PM Fasal Bima Yojana) कराया है, तो आपके नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार (Central Government) करेगी। पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है।
कैसे ले सकते हैं बीमा का लाभ
देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है। यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी दोनों में उपलब्ध है।
- पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिए किसान (PM Fasal Bima Yojana Application) कर सकते हैं।
- आफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- किसानों को बीमा के लिए फसल बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है, तभी कोई भी फसल बीमा के लिए पात्र मानी जाती है।
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PM Fasal Bima Yojana का लाभ लेने 72 घंटों के अंदर दें सूचना
अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें। बीमा कंपनी यह देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है। इस आंकलन के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी और किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी।
PM Fasal Bima Yojana के आवेदन में किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी।
PM Fasal Bima Yojana में कितना है प्रीमियम
बीमा के लिए किसानों को निर्धारित प्रीमियर का भी भुगतान करना होता है। जिसके तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद प्रीमियर का भुगतान करना होता है। बाकी का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2016 से शुरू किया था।
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News Source: NBT, financialexpress,