PM Awas Yojana : महिलाओं की हुई चांदी-चांदी! घर बनाने के लिए सरकार दे रही 2.5 लाख, जानें आप कैसे उठा सकते हैं लाभ?

PM Awas Yojana : महिलाओं की हुई चांदी-चांदी! घर बनाने के लिए सरकार दे रही 2.5 लाख, जानें आप कैसे उठा सकते हैं लाभ?
PM Awas Yojana : महिलाओं की हुई चांदी-चांदी! घर बनाने के लिए सरकार दे रही 2.5 लाख, जानें आप कैसे उठा सकते हैं लाभ?

PM Awas Yojana : देश के गरीब और पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आज भी कई लोग ऐसे है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे में केंन्‍द्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PM Awas Yojana) की शुरूआत की थी, जो अब दिसंबर 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्‍य उद्देश्य निम्न व मध्यम आय वाले लोगों को पक्के आवास मुहैया कराना है।

इस योजना में तीन अलग-अलग वर्ग इस प्रकार है- EWS व LIG, MIG-1 और MIG-2। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, एमआईजी का मतलब मीडिल इनकम ग्रुप आदि। इन तीन वर्ग में ज्‍यादा लाभ महिलाओं को मिलता है। इसमें सब्सिडी मिलने की शर्त ही यही है कि घर का मालिकाना हक एक महिला के पास हो। आइए जानते है तीनों वर्ग के के बारे में….

EWS व LIG ग्रुप में लाभ (PM Awas Yojana)

इसमें घर की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर का कार्पेट एरिया EWS के लिए 30 वर्ग मीटर और LIG के लिए 60 वर्ग मीटर होगा। सब्सिडी लेने के लिए प्रमुख शर्त यह है कि यह प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर ही होनी चाहिए। इसमें आपको अधिकतम लोन 6 लाख रुपये तक का मिलता है। इससे पहले परिवार के किसी भी सदस्य के पास अपना घर नहीं होना चाहिए। इसमें अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये की होगी जो आपकी पात्रता चेक करने के बाद बैंकों द्वारा सरकार से मांगी जाएगी और सीधे उन्हीं के खाते में पहुंचेगी। योजना में लोन अधिकतम 20 साल का होगा।

MIG-1 (PM Awas Yojana)

घर की इनकम 6 लाख से अधिक और 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसमें महिला की ओनरशिप वाली अनिवार्यता नहीं है। यहां लोन 9 लाख रुपये तक लोन मिलता है। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंड 2.35 लाख रुपये है। यहां कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर तक होता है।

12 लाख रुपये तक का मिलता है लोन (PM Awas Yojana)

12.01 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की आय होनी चाहिए। महिला के मालिकाना हक की अनिवार्यता नहीं है। इसमें कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर हो सकता है। यहां लोन 12 लाख रुपये तक का मिलता है। सब्सिडी का अधिकतम अमाउंट 2.30 लाख रुपये है।

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