Pesa act in MP : सीएम शिवराज सिंह का ऐलान- एमपी में 15 नवंबर से लागू होगा पेसा एक्ट, देखें क्या है यह एक्ट और क्या होगा इससे बदलाव

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Pesa act in MP : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस (Tribal Pride Day) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश में इस अवसर पर जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण के लिए पेसा एक्ट लागू करने जा रहा है। जनजातीय भाई-बहन स्वाभिमान के साथ जिएँ, इसके लिए अनेक विकास गतिविधियाँ और कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मानगढ़ के जनजातीय नायकों के सम्मान और उनकी पहचान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रभावी कार्य किया है। नायकों के बलिदान स्थल पर स्मारक बनाने का निर्णय, शहीदों के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शहीदों के पूजन की परम्परा को पुन: आरंभ किया गया है। मध्यप्रदेश की धरती पर भी भीमा नायक, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह-शंकर शाह जैसे जनजातीय नायकों की स्मृति में स्मारक बनाने का कार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ हिल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल तथा केन्द्रीय मंत्रीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के कई शहीद ऐसे थे, जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। मानगढ़ में गोविंद गुरू ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1500 से अधिक वीरों ने बलिदान दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का बलिदान स्थल पर स्मारक बनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। मध्यप्रदेश से भी बड़ी संख्या में जनजातीय भाई-बहन मानगढ़ धाम को प्रणाम करने आए हैं। यह लोग मानगढ़ धाम की माटी से अपने भाल पर तिलक करें और इस बलिदानी माटी को अपने गाँव भी ले जाएँ। मानगढ़ धाम बलिदान की धरती है। देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सदैव स्मरण किए जाएंगे और पूजे जाएंगे।

PESA अधिनियम क्या है? | PESA ACT in HIndi

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996

√ भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन यह महसूस किया गया कि इसके प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है।

√ इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 बनाया गया।

√ इस अधिनियम को 24 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

पेसा अधिनियम PESA ACT की विशेषताएँ:

  • यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
  • यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है।
  • इसका उद्देश्य सहयोगी लोकतन्त्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गठिविधियों का केंद्र बनाना है।
  • इसमें जनजातीय समुदाय की परम्पराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
  • यह जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपर्युक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त बनाता है।

 

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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