PanCard Big Update: पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। बैंक और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे काम के लिए इसका उपयोग होता है। मार्च के बाद यदि आपने पैन कार्ड से जुड़ा जरुरी काम नहीं कराया तो आपका पेनकार्ड अमान्य हो जाएगा। दरअसल लोगों को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। इसके लिए 31 मार्च 2023 आखिरी तिथि है। यदि 31 मार्च तक आधार से पैन लिंक नहीं होगा तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। पैन कार्ड के अमान्य होने से आयकर दाता आइटीआर भी नहीं भर पाएंगे। साथ ही बैंक में राशि जमा करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ₹50000 से ऊपर की राशि जमा करने पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। फिलहाल 1000 रुपये के साथ आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड मान्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहां पर आप यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। हम आपको दोनों ही जानकारी बता रहे हैं ताकि आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर अपना काम पूरा कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो।
इस तरह चेक करें वैलिडिटी(PanCard Big Update)
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
- इसके बाद Verify Your PAN Details पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद पैन कार्ड पर लिखा पूरा नाम दर्ज करें।
- पेज पर दिखने वाले कैप्चा कोड को दर्ज करें और सब्मिट कर दें।
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर एक मैसेज दिखेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप पैन सक्रिया है या नहीं।
- आप एक एसमएमस के जरिए भी ये काम कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको NSDL PAN के साथ अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर भेज दें।
ऐसे पता करें पैन आधार से जुड़ा है या नहीं
- सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar Status’ के विकल्प को तलाशें और क्लिक करें।
- सामने खुली नई विंडो में View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- अगर आधार-पैन लिंक्ड हैं तो आपको एक मैसेज डिस्पले होगा।
- आधार और पैन नहीं जुड़ें हैं तो आप यहीं पर इन्हें लिंक भी कर सकते हैं।
इस तरह पैन को आधार से जोड़ें
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ही आप ‘link Aadhar’ की सुविधा के साथ आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आपको इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉग-इन आईडी बनानी होगी। इसके बाद वहां दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।