OBC Reservation MP : हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा पूरा 27% आरक्षण

OBC Reservation MP : भोपाल। कर्मचारी चयन मण्डल (MPESB) द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा-2022 का आयोजन किया गया था।

इस परीक्षा के परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-6036/2023 दायर की गई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया है।

अब परीक्षा परिणाम अनुसार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। शासन ने इस संबंध में 26 जून 2023 की कंडिका-5 अनुसार पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये संबद्ध विभागों को 14 जून, 2024 को आदेश जारी कर दिये हैं। (OBC Reservation MP)

कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा-2022 का परिणाम पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ घोषित किया था। न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिये नियुक्ति आदेश जारी किये गये। (OBC Reservation MP)

इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई और याचिका के डिसमिसल से अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। (OBC Reservation MP)

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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