▪️ अंकित सूर्यवंशी, आमला
नेशनल लोक अदालत आमला में आज उस समय माहौल अत्यंत भावुक हो गया जब एक लगभग 4 वर्ष की बिटिया ने पापा से मम्मी को साथ ले चलने की जिद की। साथ ही अपनी 2 साल की छोटी बहन को साथ ले चलने के लिए पिता को विवश किया। इसके बाद न्यायाधीश अतुल राज भल्लवी, राकेश सनोडीया, रीना पिपलिया, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हिरमन नागपुरे, सचिव दिनेश सोनी मो. सफी खान, केएन चौकीकर की समझाइस के बाद पति-पत्नी गिले शिकवे भूल कर दोनों बेटियों के खातिर साथ रहने के लिए न्यायालय से खुशी-खुशी विदा हो गए।
दोनों केस में पैरवी करने वाले वकील राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि ग्राम बुचनवाडी के कृष्णा का उसकी पत्नी से वर्ष 2020 से विवाद चल रहा है। कृष्णा की पत्नी ने दो बार दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट के केस दर्ज करवाए हैं। दोनों केस न्यायालय में चल रहे हैं। वर्ष 2020 में साथ रहने का केस लगाया था। उसके बाद पिछले लगभग 4 सालों से पति-पत्नी साथ रह रहे थे। वर्ष 2023 में पारिवारिक विवाद और मारपीट को लेकर फिर केस दर्ज करवाया। पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक का केस लगा दिया।
- Also Read : IAS Success Story: पंचर बनाकर करते थे गुजारा, मेहनत और लगन के दम पर फिर बन गए आईएएस अफसर
कृष्णा की बेटी लोकांछा जो आमला में पढ़ती थी, वह पापा के पास आ गई थी। पापा-मम्मी को साथ लाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी की जिद के के सामने पापा की एक नहीं चली और पापा मम्मी को साथ लाने को तैयार हो गए।
- Also Read : Betul News: यह है बेमिसाल विकास! गले तक नदी की बाढ़ का पानी पार कर स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल
एक अन्य मामले में ननद और भाभी के बीच घरेलू हिंसा के प्रकरण में ननद ने भाभी को पिता का लगभग 25 लाख का मकान दे दिया और दोनों के बीच सुलह हो गई। ननद-भाभी राजी खुशी अपने-अपने घर चली गई। नेशनल लोक अदालत में लगभग 65 मामले निराकृत हुए। न्यायाधीशों ने दोनों बच्चों को खिलौने, बैग और मिठाइयां खिलाकर खुशी-खुशी विदा किया।