Nabalig Se Rape Par Saja : मध्यप्रदेश के बैतूल (MP, Betul) में 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने वाले आरोपी लवकेश उर्फ लोकेश पिता छन्नू चौहान (25) निवासी थाना भैंसदेही को विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) द्वारा आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर जुर्माना भी किया गया है। आरोपी पीड़िता को नागपुर ले गया था और वहां पत्नी बनाकर रखा था। दोनों का एक बेटा भी है।
प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 दिसम्बर 2017 को पीड़िता के परिजनों ने मोहदा थाने (Mohda Police Station) में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 27 दिसम्बर 2017 को उसके घर सिडोली कार्यक्रम था। रात्रि करीब 1 बजे तक उनकी बेटी घर पर ही मौजूद थी। सुबह जब बेटी घर पर नहीं मिली तो उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहां तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिजनों को आशंका थी कि उनकी बेटी को लोकेश चौहान बहला फुसलाकर लेकर गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मोहदा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।
पुलिस ने लापता किशोरी की तलाश करना शुरू कर दिया। 22 दिसम्बर 2018 को पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया और उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने दिए गए कथन में बताया कि वह एक वर्ष पूर्व लोकेश के साथ ग्राम बेला चली गई थी। वहां से लोकेश उसे नागपुर लेकर गया और उसने वहां अपनी पत्नी बनाकर रखा। इस दौरान लोकेश ने दुराचार किया।
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किशोरी ने अपने स्वयं की मर्जी से आरोपी के साथ जाने की बात कबूल की, लेकिन किशोरी नाबालिग थी, इसलिए उसकी सहमति का विधि में कोई महत्व नहीं होने तथा प्रकरण में प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट के परिणाम अनुसार पीड़िता एवं आरोपी के मध्य दुराचार होना प्रमाणित पाया गया। पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे और आरोपी का डीएनए मिलान होने और बालक आरोपी एवं पीड़िता का जैविक पुत्र होने से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।
पुलिस थाना मोहदा द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोजन पत्र अन्याय विशेष न्यायालय बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित किया। इसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है।
इस प्रकरण में धारा 3 (2वी) एससी-एसटी एक्ट सहपठित धारा 376 (2) (एन) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2 हजार रूपये का जुर्माना धारा 6 सहपठित, धारा 5 (जे) (द्बद्ब) पास्को एक्ट में दस वर्ष का कठोर कारावास और 2 हजार रूपये का जुर्माना, धारा 376 (2) (एन) भादवि में दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा और 2 हजार रूपये का जुर्माना, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास 1 हजार रूपये का जुर्माना, धारा 3 (2) (वीए) एससी एसटी एक्ट सहपठित धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।