▪️ विजय सावरकर, मुलताई
मुलताई थाना क्षेत्र के एक ग्राम में निवास करने वाली एक 10 वर्षीय बालिका के सामने अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी को यह सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक ग्राम में निवास करने वाली कक्षा चौथी की छात्रा के परिजन बीते 1 नवंबर 2019 को सुबह खेत पर काम करने चले गए थे। करीब 10.30 बजे बालिका घर से स्कूल जा रही थी इस दौरान रास्ते में स्वयं के घर के पास खड़ा आरोपी संतोष पिता विनोदी पवार 45 साल बुरी नियत से अश्लील हरकत करते हुए बालिका को अपने पास बुला रहा था।
आरोपी की इस हरकत को बालिका की चाची ने देख लिया और बालिका को स्कूल जाने के लिए कहा। बालिका ने परिजनों के घर आने पर उन्हें घटना की जानकारी दी। जिसके बाद बालिका अपने परिजनों के साथ थाना मुलताई पहुंची और आरोपी संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी संतोष के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी संतोष को पॉक्सो एक्ट की धारा 11 सहपठित धारा 12 के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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