Multai Court Decision : मुलताई। एक 14 वर्षीय बालिका के साथ उसके ही घर पर आरोपी के द्वारा बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 8000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई जिला बैतूल के द्वारा यह सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी रमेश मगरदे पिता छत्तू मगरदे उम्र 59 साल मुलताई को सुनाई गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मालिनी देशराज के द्वारा की गई।
श्रीमती देशराज ने बताया कि आरोपी को धारा 450 भारतीय दंड संहिता में 7 साल का कारावास एवं 3000 रुपये का अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। (Multai Court Decision)
घटना का संक्षिप्त विवरण इस तरह है कि जुलाई 2020 में नाबालिग 14 वर्षीय बालिका के पेट दर्द होने पर उसकी मां उसे महाराष्ट्र इलाज हेतु लेकर गई। वहां पर नाबालिग बालिका गर्भवती पाई गई। जिस पर डॉक्टर ने महाराष्ट्र पुलिस को सूचित किया। (Multai Court Decision)
महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग 14 वर्षीय बालिका से पूछताछ की। तब उसने बताया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ विगत डेढ़ 2 साल से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर बार-बार बलात्कार करता रहा। (Multai Court Decision)
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इस पर महाराष्ट्र पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मुलताई पुलिस को सौंपा। मुलताई पुलिस की विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक तरुण भारद्वाज के द्वारा प्रकरण की असल कायमी करते हुए संपूर्ण विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध अंतिम अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। (Multai Court Decision)
इस पर आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई जिला बैतूल के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई। आरोपी को पोक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं कुल 8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। (Multai Court Decision)
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