MP Transfer Policy Update: मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) के सामान्य प्रशासन विभाग (General Adminstration Department) के ज्ञापन द्वारा राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 (Transfer Policy Year 2022) जारी की गई है। इसी तारतम्य में पंचायत राज संचालनालय (Panchayat Raj Directorate) ने ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण (Transfer of Gram Panchayat Secretaries) के लिए भी गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें दो बातें खास हैं कि किसी भी सचिव का स्थानांतरण न तो उसकी पैतृक पंचायत (मायका) में होगा और न ही ससुराल की पंचायत में होगा। इसके अलावा किसी सचिव का कोई नातेदार किसी ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि चुन लिया गया हो या पहले से है तो उस पंचायत में तबादला नहीं किया जा सकेगा।
संचालनालय के संचालक सह आयुक्त अमरपाल सिंह द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि दिनांक 16 सितम्बर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक या वर्ष 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण के प्रतिबंध को शिथिल करने की अवधि में स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किए जायेंगे। प्रभारी मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के 10 दिवस के भीतर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की दशा में जिला कलेक्टर स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय ले सकेंगे। तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से आदेश जारी किये जायेगे।
विशेष परिस्थिति में मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा अनापत्ति होने पर ऐसे स्थानांतरित सचिव की सहमति आवेदन भी आवश्यक हो जिसे अन्य जिले में स्थानांतरित किया जा रहा है और उसका नाम नयी पदस्थापना वाले जिले की वरीयता सूची में सबसे नीचे रखा जावेगा। प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के प्रावधान लागू होने के साथ-साथ अत्यावश्यक प्रकरणों में स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से भी जारी किये जा सकेंगे।
यदि किसी ग्राम पंचायत के सचिव का नातेदार किसी ग्राम पंचायत का पदाधिकारी चुन लिया गया हो या पूर्व से हो, तो ऐसी पंचायत में उस सचिव का स्थानान्तरण कदापि नहीं किया जाएगा। किसी भी पंचायत सचिव को उसके पैतृक ग्राम पंचायत या उसके ससुराल की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
ग्राम पंचायत सचिव जो कैंसर, हृदय रोग, किडनी, कोरोना आदि किसी गंभीर बीमारी से पीडित हो तथा निःशक्त, विधवा परित्यकता को उनके आवेदन एवं संबंधी प्रमाण के आधार पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्रों (पेसा क्षेत्र) में रिक्त पदों की पूर्ति को स्थानान्तरण में प्राथमिकता दी जाएगी। जिन पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्त में एक वर्ष या कम अवधि बाकी है, उन्हें इस स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा जा सकेगा। ग्राम पंचायत सचिव जिसकी शिकायतें प्राप्त होती है, उनके संबंध में स्थानांतरण की कार्यवाही पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्र. पं.रा./एफ-1-586/2021/1218 भोपाल दिनांक 30.1.2021 के अनुसार भी जारी रहेगी।