MP Transfer News: मध्यप्रदेश में हाल ही में स्थानांतरण नीति 2022 (Transfer Policy 2022) के तहत जारी ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश के पालन में हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। अब इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि कुछ चिन्हित स्कूलों के शिक्षकों को अभी जारी शिक्षण सत्र में तबादला होने के बावजूद कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्यमुक्त होने के लिए यह शिक्षण सत्र समाप्त होने तक का इंतजार करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में नई स्थानांतरण नीति 2022 के तहत स्कूल एजुकेशन पोर्टल (Education Portal) पर 43,118 कुल पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 24,479 शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2022 को नई स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अपने शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश (transfer order of teachers) जारी कर दिए हैं। हालांकि अब इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इसके तहत CMRISE विद्यालयों, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में कार्यरत चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षक जिनका स्थानांतरण हुआ है उन्हें इस सत्र की समाप्ति तक भारमुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें शैक्षणिक सत्र 2022-23 (Academic Session 2022-23) की समाप्ति के उपरांत स्थानांतरित संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जायेगा। इनके अलावा शेष सभी शिक्षक जिनमें नवनियुक्त शिक्षक भी सम्मिलित हैं, को कार्यमुक्त किया जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी करते समय जिले के द्वारा शालाओं में शैक्षणिक अमले की पदस्थापना एवं जानकारी अद्यतन स्थिति के आधार पर ही ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया सम्पादित की गयी है। अतः किसी भी लोकसेवक को होल्ड पर नहीं रखा जाएगा। राज्य स्तर से जारी होने वाले समस्त स्थानांतरण आदेशों का पालन किया जाएं।
स्थानांतरित लोक सेवकों की सूची एवं आदेश संबंधित संकुल प्राचार्यों/जिला शिक्षा अधिकारी के लोग इन में प्रदर्शित होते हैं। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य तत्काल सर्वसम्बंधित को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त ऑनलाइन स्थानांतरण आदेशों द्वारा स्थानांतरित लोकसेवकों को अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाएं। कठिनाई की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कराने के उपरान्त ही संचालनालय को अवगत कराया जाएं।
स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति एजुकेशन पोर्टल के Employee relleving Order management system (EROMS) के माध्यम से संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाना है। संकुल प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि संबंधित आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन मैं उल्लेखित किये गए दस्तावेज का परीक्षण करें एवं परीक्षण उपरांत सही पाए जाने पर भारमुक्त करने की कार्यवाही की जाये। यदि परीक्षण में ये तथ्य त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो उक्त तथ्य को पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि प्रकरण में वरिष्ठ स्तर से निर्णय लिया जा सके।
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल स्तर से कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण की प्रगति की प्रतिदिन ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे तथा यह देखेंगे की किसी लोकसेवक को अनावश्यक रूप से भारमुक्त होने से रोका तो नहीं जा रहा है। ऐसे प्रकरण यदि वरिष्ठ कार्यालय के ध्यान में लाना आवश्यक हो तो वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में लाते कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराते समय यह सुनिश्चित किया जाये की कोई लोकसेवक जनजातीय कार्य विभाग का न हो। ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाये। स्थानांतरित शिक्षक का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शाला का संकुल परिवर्तन हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएं।
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