MP News: (भोपाल)। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि राज्य स्तर पर भवन अनुज्ञा प्रक्रिया (building permit process) के लिये लागू ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) में भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके तहत नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यासों (layouts) तथा ऐसे अभिन्यास, जिनमें संबंधित निकायों से विकास अनुमति प्राप्त कर ली गई है, में 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर डीम्ड/तुरंत स्वीकृति की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है। यह प्रक्रिया अक्टूबर-2022 से लागू है।
इस प्रक्रिया में आवेदक स्वयं अपने स्तर से ऑनलाइन माध्यम से 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर डीम्ड/तुरंत स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदन कर, भवन नक्शे का ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त कर एवं शुल्क जमा करने के बाद डीम्ड/तुरंत स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। चूँकि ABPAS पोर्टल से डीम्ड/तुरंत स्वीकृति जारी होती है, अत: इस प्रक्रिया में निकाय की पदमुद्रा की आवश्यकता नहीं है।
यदि किसी आवेदक को बैंकिंग अथवा अन्य कार्य आदि के लिये इस प्रति पर पदमुद्रा की आवश्यकता हो, तो आवेदक द्वारा संबंधित निकाय से सम्पर्क कर, भवन नक्शे एवं जमा की गई शुल्क रसीद पर निकाय की पदमुद्रा अंकित करवायी जा सकती है। इस संबंध में नगरीय निकायों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।