MP Election 2023 : बैतूल। अब तो घर से ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान कर सकेंगे। 80 साल से अधिक की आयु के व्यक्ति और कोई दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा है, यदि वो पोस्टल बैलेट के विकल्प को चुनना चाहे तो उनको घर पर ही मतदान की सुविधा दी जायेगी। मतदान की तिथि अर्थात 17 नवम्बर से 5 से 7 दिन पहले घर पर ही इनका मतदान करवाया जायेगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में स्वीप आईकॉन सारिका घारू ने भारत निर्वाचन आयोग की इस सुविधा की जानकारी देते हुये बताया कि फार्म 12 डी जिसे बीएलओ के माध्यम से वितरित किया जाकर इन मतदाताओं से उनका विकल्प लिया जायेगा।
सारिका ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको इसके बारे में सूचित किया जायेगा। उनको रूट चार्ट बताया जायेगा। दलों के बारे में बताया जायेगा कि किस दिन, कहां मतदान हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जायेगी।
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सारी प्रक्रिया वही अपनाई जायेगी जो मतदान केंद्र में होती है। वीडियोग्राफर, माईक्रो आब्जरवर भी होंगे। इसमें वही माहौल एक घर में भी क्रियेट किया जायेगा जो कि एक मतदान केंद्र में होता है।
सारिका ने जानकारी दी कि यदि इस श्रेणी का मतदाता मतदान केंद्र पर आकर मतदान करना चाहता है तो चुनाव आयोग द्वारा इन्हें सभी आवश्यक सुविधायें मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जायेगी। चाहे वो रैंप हो, व्हीलचेयर हो या वालेंटियर की मदद हो।
मध्यप्रदेश में दोनों श्रेणी अर्थात दिव्यांग एवं 80 साल से अधिक आयु वर्ग के लगभग 12 लाख मतदाता हैं जो घर बैठे मतदान करने की पात्रता रखते हैं। अब इनकी दिव्यांगता या उम्र मतदान में कोई बाधा नहीं होगी और वे भी पूरे मतदान का वादा कर सकेंगे।
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