MP Court Decision : मोहन चौकसे हत्याकांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास; बलात्कारी और सेल्समेन को भी मिली सजा

MP Court Decision : मर्डर के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, बलात्कारी और सेल्समेन को भी सजा | betulupdate

MP Court Decision : मध्यप्रदेश के बैतूल जिला (Betul district of Madhya Pradesh) मुख्यालय पर एक व्यक्ति की पत्थर से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को सत्र न्यायाधीश बैतूल द्वारा पांच आरोपियों को आजीवन कारावास (Life imprisonment for five accused) की सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने शहर के जाकिर हुसैन वार्ड में 29 सितंबर 2016 को मोहन चौकसे की ईंट और पत्थर से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाया है। इसके अलावा बलात्कार और राशन वितरण नहीं करने के दो अन्य मामलों में भी अलग-अलग न्यायालयों ने सजा सुनाई है।

मोहन चौकसे हत्याकांड के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष टांकले द्वारा आरोपियों कृष्णा कुंभारे उर्फ किर्री वल्द वासुदेव कुंम्भारे, सचिन उर्फ बल्लम वल्द गुलाब घोरपड़े, राजकुमार उर्फ पप्पू ढीमर वल्द किशोरी ढीमर, अच्छू ठाकुर उर्फ अक्षय ठाकुर वल्द रामनाथ ठाकुर और हैरी उर्फ शुभम पंवार वल्द चैतराम पंवार को यह सजा सुनाई गई है। मोहन की हत्या के पीछे आरोपियों द्वारा यह बात कही गई थी कि मृतक द्वारा सभी को परेशान किया जाता था।

प्रत्येक आरोपी को धारा 147 भादंसं के अपराध के आरोप में तीन माह का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपए के अर्थदंड एवं धारा 302/149 भादंसं के अपराध के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदायगी के व्यतिक्रम में आरोपियों को क्रमश: 1 माह से 4 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में अपर लोक अभियोजन बलराम कुंभारे के द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।

14 वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी दीनू पिता मुन्नालाल लोहार, उम्र-23 वर्ष, निवासी थाना झल्लार, जिला-बैतूल को धारा 376 (3) भादंवि में दोषी पाते हुये बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 3(2)(1) एट्रोसिटी एक्ट सहपठित धारा 376 भादंवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा और विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने 14 मई 2018 को आरक्षी केन्द्र झल्लार में एक आवेदन पत्र पेश किया कि वह 12 मई 2018 को सहेली के साथ शौच करने पास के ही खेत में रात्रि 9 बजे गई थी। तभी गांव का आरोपी दीनू पिता मुन्ना लाल लोहार आया और उसने पीड़िता को पकड लिया। उस समय पीड़िता की सहेली वहां से भाग गई। इसके बाद आरोपी दीनू लोहार ने फरियादिया की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके पश्चात दीनू वहां से भाग गया।

पीड़िता ने घर जाकर माता-पिता को घटना की सारी बात बताई। शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

राशन वितरण नहीं करने पर सेल्समैन को एक साल की सजा

न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी बैतूल ने आरोपी लक्ष्मण उर्फ लखन टुकड़ू उम्र 48 वर्ष को शासकीय उचित मूल्य दुकान से एपीएल उपभोक्ताओं को गेहूं वितरण नहीं करने पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि 26 सितंबर 2010 को सहायक आपूर्ति अधिकारी रामसिंग ने जिला आपूर्ति अधिकारी बैतूल एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बैतूल के साथ ग्राम पातरी विकासखण्ड भीमपुर में जाकर एपीएल राशन कार्ड धारियों से पूछताछ कर जांच की। जांच में पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पातरी से एपीएल मद का गेहूं राशन कार्ड धारक को प्राप्त नहीं होता है। उचित मूल्य दुकान पातरी के लिए 10.06.2010 को 10 क्विंटल, 24.07.2010 को 12 क्विंटल व 19.08.2010 को 24 क्विंटल गेहूं पहुंचाया गया था, किंतु उसका वितरण विक्रेता द्वारा नहीं किया जाना पाया गया था।

विक्रेता द्वारा जांच में विक्रय पंजी जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की गई। मात्र स्टॉक पंजी पेश की गई, जिसमें दर्ज गेहूं की मात्रा फर्जी विक्रय दर्ज किया जाना पाया गया। जांच में ग्राम पातरी के कार्ड धारक के राशन कार्ड प्राप्त किये गये। राशन कार्ड धारियों ने बताया कि माह अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक एपीएल गेहूं दुकान से नहीं मिला है। सहायक आपूर्ति अधिकारी रामसिंग द्वारा राशन कार्ड धारियों के संयुक्त कथन लेख किये गये। पंचनामा तैयार किया गया तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान का स्टॉक रजिस्टर प्राप्त किया एवं जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर बैतूल के आदेश के पालन में सहायक आपूर्ति अधिकारी रामसिंग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता लक्ष्मण उर्फ लखन टुकड़ू के विरूद्ध थाना चिचोली में अपराध दर्ज करवाया गया। प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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