▪️ उत्तम मालवीय, बैतूल
lumpy virus disease : पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी रोग को देखते हुए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस (IAS Amanbir Singh Bains) ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जिले भर में लगने वाले पशु मेला, पशु हाट बाजार और पशुओं के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि लंपी स्किन डिसीज (lumpy skin disease) पशुओं की एक वायरल बीमारी है, जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में जिला बैतूल में लंपी वायरस के संक्रमण से कई पशु संकमित हुए हैं। उक्त संक्रमण मुख्यतः गौवंश में ज्यादा फैल रहा है।
अतः मैं अमनवीर सिंह बैंस जिला मजिस्ट्रेट (Amanveer Singh Bains District Magistrate), बैतूल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु बैतूल जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधित करता हूँ।
• संपूर्ण जिला बैतूल में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया जाता है।
• संपूर्ण जिला बैतूल सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है।
• अन्य जिलों/राज्यों से बैतूल जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं को प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।
• पशु पालकों द्वारा पशुओं को जंगलों/सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है। जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश दिनांक 13.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 से 13.10.2022 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।