Loksabha Chunav 2024 : बगैर अनुमति दीवारों पर लिखे नारे तो होगा जुर्माना, यहां भी नहीं किया जा सकेगा प्रचार

Loksabha Chunav 2024 : लोकसभा निर्वाचन 2024 के अनुक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि स्वामी की लिखित अनुमति के बिना संपत्ति विरूपण करने पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर एक हजार रूपए का दंड प्रावधानित किया है।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, फ्लेक्स लगाने तथा विद्युत टेलीफोन के खंबों व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदर्शित कर संपत्तियों के विरूपण की कार्यवाही की जाती है।

विकृत होता है संपत्ति का स्वरूप (Loksabha Chunav 2024)

इन सभी से शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत होता है तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को बढ़ावा मिलता है। जो अन्तत: कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने में सहायक होता है।

विरूपित करने पर दंड का प्रावधान (Loksabha Chunav 2024)

उल्लेखनीय है कि म.प्र. सम्पति विरूपण निवारण के अंतर्गत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पति को स्याही, खड़िया, रंग, पोस्टर, बैनर, पलेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, दण्डनीय होगा।

सरकारी परिसर में भी प्रतिबंध (Loksabha Chunav 2024)

कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा और न ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा।

यहां भी नहीं होगा प्रचार प्रसार (Loksabha Chunav 2024)

शासकीय-अर्द्धशासकीय संपति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाइडर सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे स्थानीय निकाय द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किए जायेगे और न ही लगाए जायेंगे।

शासकीय सड़क मार्ग आदि को आर पार (क्रॅास) करती या शासकीय सड़क के समानान्तर झंडिया, लाईट की सीरीज, चांदनी आदि नहीं लगाई जाएगी। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्पले या प्रदर्शित नहीं की जायेगी।

यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रुटि कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं विकृति हटाने के लिए गठित किये गये सम्पत्ति विरूपण दल द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

सम्पत्ति विरूपण दल करेगा कार्रवाई (Loksabha Chunav 2024)

कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टॉफ/मजदूर उपलब्घ कराने का कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख अनुविभागीय दण्डाधिकारियों अथवा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जाएगा। लोक सम्पति सुरक्षा दल को संबंधित एसडीओपी/थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्यत: पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा।

लोक संपत्ति सुरक्षा दल को विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरु, चूना, कूची, बांस, सीढ़ी, झाडू आदि अनिवार्यत: उपलब्ध कराई जायेगी। अपने भवन परिसर संपति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाकर 2 दिवस में अपना प्रमाण कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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