Lok Sabha Chunav 2024 : भोपाल। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दूसरे चरण में प्रदेश के छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में शुक्रवार, 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-6 टीकमगढ़ (अजा), क्रमांक-7 दमोह, क्रमांक-8 खजुराहो, क्रमांक-9 सतना, क्रमांक-10 रीवा एवं क्रमांक-17 होशंगाबाद में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
मतदान सम्पन्न कराने के लिये सभी मतदान दल अपने-अपने मतदान केन्द्रों तक पहुंच गये हैं। मतदान केन्द्र पहुंचने पर मतदान कर्मियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया।
मतदान दिवस को रहेगा अवकाश (Lok Sabha Chunav 2024)
मतदाताओं की सुविधा के लिये दूसरे चरण के उपरोक्त छह लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान दिवस (26 अप्रैल) को सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश रहेगा। राज्य शासन ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया है।
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यहाँ मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी (Lok Sabha Chunav 2024)
मतदान के दिन (26 अप्रैल को) भारत निर्वाचन आयोग के वोटर टर्न आउट एप और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in पर मतदान प्रतिशत की अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से नागरिक हर दो घंटे में दर्ज हुए मतदान प्रतिशत के बारे में जानकारी ले सकेंगे। वोटर-टर्न आउट एप नागरिकों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा।
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इन 13 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर कर सकेंगे मतदान (Lok Sabha Chunav 2024)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण के लिये मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
श्री राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे।
यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज (Lok Sabha Chunav 2024)
फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है।
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