Link Aadhaar to Pan Card: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आने वाली है। आयकर विभाग ने बताया है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आधार कार्ड को पैन कार्ड सभी फाइनेंशली लेनदेन के लिए जरुरी होते हैं। सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।
आधार-पैन लिंकिंग को आसान चरणों के साथ किया जा सकता है। आप आधार-पैन लिंकिंग के लिए एक संदेश भी छोड़ सकते हैं। यहाँ यह कैसे करना है।
सीबीडीटी के अनुसार अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल 2023 से पैन आपके लिए काम नहीं करेगा।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in है। दूसरा तरीका एसएमएस के जरिए है। यहाँ यह कैसे करना है।
UIDPAN प्रारूप में टेक्स्ट टाइप करें। इस टेक्स्ट को 56161 या 567678 पर भेजें। यदि आपका आधार नंबर XXXXXXXX1487 है और आपका पैन नंबर ABCDE1234X है, तो टेक्स्ट मैसेज करना होगा: UIDPAN XXXXXXXX1487 ABCDE1234X। इसे 56161 या 567678 पर मैसेज भेजें।
दूसरा तरीका यह है कि आप https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करें। पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होगी। अपने पासवर्ड में पंच करें।
यदि आपको विंडो नहीं मिलती है, तो मेनू बार पर जाएं और फिर प्रोफ़ाइल सेटिंग पर जाएं। लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
आधार और पैन के डिटेल्स की पुष्टि करें। लिंक बटन दबाएं। आपको एक संकेत मिलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो गया है।(Link Aadhaar to Pan Card)
मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।