Ladli Laxmi Yojana : घर में हो बिटिया तो जरुर लें इस योजना का लाभ, सारी चिंता हो जाएंगी खत्म

Ladli Laxmi Yojana : पहले बिटिया का जन्म होना बोझ समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे बिटिया की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी-विवाह तक हो जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना भी ऐसी ही एक प्रमुख योजना है।

Ladli Laxmi Yojana : घर में हो बिटिया तो जरुर लें इस योजना का लाभ, सारी चिंता हो जाएंगी खत्म

Ladli Laxmi Yojana : पहले बिटिया का जन्म होना बोझ समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे बिटिया की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी-विवाह तक हो जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना भी ऐसी ही एक प्रमुख योजना है।

यह योजना बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में लागू की गई है। इसका लाभ लेना बड़ा आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी वर्गों के लिए हैं।

योजना के लिए पात्रता

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए कुछ शर्तें सरकार द्वारा तय की गई हैं। वे शर्तें इस तरह है…

1. जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो ।
4. माता-पिता आयकर दाता न हों।
5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन

योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवार उठा सके और यह और अधिक प्रभावी साबित हो, इसके लिए योजना लागू होने के बाद कुछ संशोधन भी किए गए हैं। वे संशोधन इस तरह से हैं…

1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंरतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।
6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।

कहां करें योजना का लाभ लेने आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपना आवेदन किसी भी हितग्राही इंटरनेट सेवा, कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। योजना के लिए पदभिहित अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं। आवेदन नि:शुल्क किया जा सकता है। वहीं अपील जिला कलेक्टर के पास की जा सकती है।

इन दस्तावेजों की होती है जरुरत

1. बालिका का माता/पिता के साथ फोटो
2. मूल निवासी/स्थानीय/माता या पिता मतदाता पहचान पत्र/परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र
3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
4. बालिका का टीकाकरण कार्ड

यहां से प्राप्त की जा सकती है जानकारी

योजना के तहत आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं, इसकी जानकारी योजना की वेबसाईट http://ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम आदि जानकारी चाहिए होगी।

योजना में कितनी सहायता दी जाती है

लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिका का ऑन लाइन पंजीयन उपरांत 1,43,000 रुपये का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
बालिका को कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2000 रुपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4000 रुपये, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6000 रुपये की छात्रवृति दी जायेंगी।
लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि 25000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाएंगे।
राशि रूपए 100000 रुपये का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो। यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।
हितग्राहियों को राशि का भुृगतान ट्रेजरी द्वारा सीधे हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है।

महत्वपूर्ण लिंक

⊗ ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक : यहां क्लिक करें

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