Income Tax Slab: केंद्र की मोदी सरकार ने कल ही बजट 2023 पेश किया सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2000 23-24 प्रस्तुत किया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया गया अभी तक कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इनकम टैक्स का नया ऐलान समझ में नहीं आया हम आपको आसान भाषा में इनकम टैक्स के नए स्लैप के बारे में जानकारी दे रहे हैं साथ ही यह भी बताएंगे कि किन लोगों को 30 फ़ीसदी टैक्स देना पड़ेगा।
इतनी इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट 2023 24 में सरकार ने सालाना ₹7 लाख की आय पर टैक्स की छूट दी है। मतलब 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
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5 स्लैब में बंटा इनकम टैक्स (Income Tax Slab)
केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए नहीं व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैप की संख्या घटा दी गई है इसे 5 कर दिया गया है। वहीं कर छूट की सीमा भी बढ़ाकर ₹3 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया है। अब नई कर प्रणाली (new tax regime) डिफॉल्ट रहेगी जबकि करदाता पिछले वाले टैक्स रीजन को भी चुन सकते हैं। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है और आप नई कर व्यवस्था के स्थान पर पुरानी कर व्यवस्था को चुनना चाहते हैं तो यह ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है। पुरानी कर व्यवस्था को चुनकर आप स्टैंडर्ड टैक्स कटौती और छूट का उपयोग कर सकते हैं या चाहे तो नई टैक्स प्रणाली का भी चयन कर सकते हैं।
बता दे कि बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के तहत छूट को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹3 लाख किया गया है। वही नई व्यवस्था के अनुसार 5 इनकम टैक्स स्लैब होंगे। व्यवस्था में धारा 87a के तहत छूट बढ़ाई गई है। यदि आप नई आयकर व्यवस्था का चयन करते हैं तो 7 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा और 7 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों को रिबेट हासिल होगा।
यह 5 टैक्स स्लैब है इनकम के
- 0 से 3 लाख रुपये- 0% टैक्स
- 3 लाख से 6 लाख रुपये- 5% टैक्स
- 6 लाख से 9 लाख रुपये- 10% टैक्स
- 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये- 15% टैक्स
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये- 20% टैक्स
- 15 लाख रुपये से ऊपर- 30% टैक्स
नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत यदि इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30 फ़ीसदी टैक्स देना होगा और बता दें कि नई टैक्स प्रणाली डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बन जाती है और आपके पास पुरानी टैक्स व्यवस्था को जारी रखने का विकल्प भी रहेगा।