बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने आमला पुलिस ने बीती रात दो स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दोनों स्थानों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 हजार रूपये से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई।
पुलिस ने बरसाली में पंचर की दुकान के पास दबिश दी। जहां पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे घेराबंदी कर रोका गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश पिता रमेश बामने (34) निवासी ग्राम बरसाली का होना बताया। उस व्यक्ति की दुकान की तलाशी ली गई। वहां पर देशी प्लेन मदिरा मसाला शराब की तीन पेटियां रखी थी।
प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा मसाला शराब के कुल 150 पाव मिले। प्रत्येक पाव में 180 मिली. शराब भरी होकर कुल 27 लीटर होना पाया गया। इसके अलावा पावर 1000 कंपनी की कुल 22 बाटल बीयर और एक प्लास्टिक की कुप्पी में 15 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब मिली।
आरोपी राजेश बामने से शराब रखने एवं बेचने के संबंध मे वैध दस्तावेज के संबंध में पूछताछ करने पर कोई उचित जानकारी नहीं दे पाया। अवैध देशी, विदेशी और कच्ची महुआ शराब की कीमत करीबन 17050 रुपए की आंकी गई है। आरोपी राजेश बामने के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इधर ग्राम खानापुर में जंक्शन ढाबा पर दबिश दी गई। वहां बाथरूम के पास एक व्यक्ति थैली में रखकर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचते हुये पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम अनिल पिता अनंतराम जोशी (34) निवासी वार्ड नंबर 10 बस स्टैण्ड आमला का होना बताया।
आरोपी के कब्जे से मिले थैली की गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर 6 क्वार्टर ओसी शराब के, 4 क्वार्टर बीपी शराब के, 2 क्वार्टर एमडी शराब के कुल कीमत 2000 रूपये के मिले। उक्त आरोपी से अंग्रेजी शराब बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज के संबंध मे पूछताछ करने पर नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत पाया जाने से आरोपी के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
दोनों स्थानों पर हुई कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष पन्द्रे, सहायक उपनिरीक्षक एमएल गुप्ता, प्रधान आरक्षक अनंतराम यादव, दिलीप झरबड़े, आरक्षक नागेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुजीत, नितेश लोखंडे, इमला, मंगेश की भूमिका रही।