Helmet is Mandatory in MP: दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नहीं पहनना उनके लिए एक बार फिर मुसीबत साबित होने वाला है। मध्यप्रदेश में पुलिस एक बार फिर अभियान शुरू करने वाली है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के जहां चालान बनाए जाएंगे वहीं पेट्रोल पंपों से उन्हें पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। सभी सरकारी और निजी कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल (Police Headquarters Bhopal) से पुलिस आयुक्त जिला भोपाल और इंदौर था सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पीटीआरआई भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) जी. जनार्दन द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम (motor vehicle act) की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे।
• समस्त शासकीय / अर्ध शासकीय एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जाये। हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दी जावे।
• सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक/ प्रधान आचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल / कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत् सख्त हिदायत दी जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराए जावें।
• सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स/ बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे, ऐसी सख्त हिदायत दी जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें।
• स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है। जहाँ यात्री बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं। हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाये, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जाये।
• जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर बेनर / फ्लेक्स के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाये। वाहन के विक्रय के समय सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरान्त ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जाये।
• समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले को वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत दी जावे।
• जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पीए सिस्टम, व्हीएमएस सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जाये।
• जिले के प्रत्येक दो थानों के बीच, एक पीए सिस्टम किराये पर लिया जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में, लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
• जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें।
• स्थानीय टीवी चेनलों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किया जावे। स्थानीय अखबारों में इस संबंध में प्रेस वार्ता (press briefing) का प्रकाशन भी किया जावे।
उपरोक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 5 अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर प्रथम पालन प्रतिवेदन 8 अक्टूबर तक भेजा जाये। तत्पश्चात् दिनांक 6 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द कड़ाई से चालानी कार्यवाही कर प्रतिदिन की चालानी कार्यवाही से अवगत कराये। विशेष अभियान के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन दिनांक 24.10.22 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
इस संबंध में एडिशनल एसपी बैतूल नीरज सोनी ने आदेश जारी होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि इससे एक और जहां किसी भी तरह की कार्यवाही और परेशानी से वाहन चालक बच सकेंगे, वहीं जीवन की सुरक्षा के लिए भी यह बेहद आवश्यक है।