Dry Day Date Announce : चुनाव और मतगणना के चलते एमपी में इतने दिनों तक नहीं बिकेगी शराब, ड्राई डे घोषित

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Dry Day Date Announce : चुनाव और मतगणना के चलते एमपी में इतने दिनों तक नहीं बिकेगी शराब, ड्राई डे घोषित
Dry Day Date Announce : चुनाव और मतगणना के चलते एमपी में इतने दिनों तक नहीं बिकेगी शराब, ड्राई डे घोषित

Dry Day Date Announce : विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान एवं 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के दृष्टिगत मतदान और मतगणना के दिन ड्राय डे घोषित किया गया है। (Dry Day Date Announce)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा। इस दौरान यह न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

एमपी की विधानसभा क्षेत्र से लगे दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के जिले जो निर्वाचन क्षेत्र वाली विधानसभा से लगे हैं, उनसे भी समन्वय संपर्क कर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी कराने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश के बार्डर एरिये के जिलो/ विधानसभा क्षेत्रों व उनके आस-पास के क्षेत्रों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी, ताकि जहां प्रतिबंध क्रियाशील नहीं है, वहां से छिपी हुई शराब के आवागमन की संभावना न रहें। ड्राय डे का आदेश चुनाव वाली विधान सभा क्षेत्र से अन्य तीन किमी तक के लगे क्षेत्र में भी लागू रहेंगे।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 2000/- (रू दो हजार) तक या दोनों अर्थदंड से दंडित जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं स्पिरिटयुक्त या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाते हैं तो उन्हें अधिग्रहित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मतदान के दिन न तो मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा और न वितरण। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान ड्राय डे घोषित किया गया है। पुर्नमतदान की स्थिति में भी यह प्रावधान लागे रहेगा। (Dry Day Date Announce)

मतगणना के दिन भी राज्य के संबंधित कानूनों के अंतर्गत शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मंदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब मित्र/सेवा की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाए तथा बिना लायसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रदान प्रतिबंध को शक्ति से लागू किया जाएगा। (Dry Day Date Announce)

गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाए तथा बिना लाइसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रदान प्रतिबंध को शक्ति से लागू किया जाए।

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