
Death In Road Accident India : भारत में कई प्रमुख जानलेवा बीमारियों में जितने लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवां बैठते हैं। यदि आप पिछले 3 सालों के आंकड़े देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पिछले महज 3 सालों में 4 लाख, 60 हजार, 846 लोगों की मौत हुई है।
सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। इसके बावजूद रफ्तार का कहर कुछ इस कदर बरपता है कि आए दिन लोग अपनी जान गवां देते हैं। अधिकांश हादसे वाहन चालकों की लापरवाही व गलती के कारण होते हैं। (Death In Road Accident India)
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सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में देश भर में 138383 दुर्घटनाएं, वर्ष 2021 में 153972 दुर्घनाएं और वर्ष 2022 में 168491 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन सभी दुर्घटनाओं में असमय ही 4 लाख, 60 हजार, 846 लोग काल कवलित हुए हैं। (देश भर में वर्षवार हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे बॉक्स में देखें) (Death In Road Accident India)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की कुल संख्या
क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | आंध्र प्रदेश | 7039 | 8186 | 8293 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 73 | 157 | 148 |
3 | असम | 2629 | 3036 | 2994 |
4 | बिहार | 6699 | 7660 | 8898 |
5 | छत्तीसगढ | 4606 | 5371 | 5834 |
6 | गोवा | 223 | 226 | 271 |
7 | गुजरात | 6170 | 7452 | 7618 |
8 | हरियाणा | 4507 | 4706 | 4915 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 893 | 1052 | 1032 |
10 | झारखंड | 3044 | 3513 | 3898 |
11 | कर्नाटक | 9760 | 10038 | 11702 |
12 | केरल | 2979 | 3429 | 4317 |
13 | मध्य प्रदेश | 11141 | 12057 | 13427 |
14 | महाराष्ट्र | 11569 | 13528 | 15224 |
15 | मणिपुर | 127 | 110 | 127 |
16 | मेघालय | 144 | 187 | 162 |
17 | मिजोरम | 42 | 56 | 113 |
18 | नागालैंड | 53 | 55 | 73 |
19 | ओडिशा | 4738 | 5081 | 5467 |
20 | पंजाब | 3898 | 4589 | 4756 |
21 | राजस्थान | 9250 | 10043 | 11104 |
22 | सिक्किम | 47 | 56 | 92 |
23 | तमिल नाडु | 14527 | 15384 | 17884 |
24 | तेलंगाना | 6882 | 7557 | 7559 |
25 | त्रिपुरा | 192 | 194 | 241 |
26 | उत्तराखंड | 674 | 820 | 1042 |
27 | उत्तर प्रदेश | 19149 | 21227 | 22595 |
28 | पश्चिम बंगाल | 5128 | 5800 | 6002 |
29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 14 | 20 | 19 |
30 | चंडीगढ़ | 53 | 96 | 83 |
31 | दादरा एवं नगर हवेली | 64 | 76 | 90 |
32 | दमन एवं दीव | $ | $ | $ |
33 | दिल्ली | 1196 | 1239 | 1461 |
34 | जम्मू एवं कश्मीर | 728 | 774 | 805 |
35 | लदाख | NA | 56 | 62 |
36 | लक्षद्वीप | 0 | 1 | 2 |
37 | पुदुचेरी | 145 | 140 | 181 |
कुल | 138383 | 153972 | 168491 |
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इन कारणों से होती है दुर्घटनाएं (Death In Road Accident India)
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं। इनमें तेज गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में गाड़ी चलाना, शराब और नशीली दवाओं का सेवन, गलत साइड या लेन पर अनुशासनहीनता से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती तोड़ना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति, चालक/साइकिल चालक/पैदल यात्री की गलती आदि शामिल हैं।(Death In Road Accident India)
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सड़क दुर्घटनाएं रोकने उठाए यह कदम (Death In Road Accident India)
सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। (Death In Road Accident India)
▪️यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाया गया।
▪️तेज गति से गाड़ी चलाने, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने, असुरक्षित वाहनों का उपयोग करने, हेलमेट न पहनने आदि के मामले में लाइसेंस जब्त करना और निलंबित करना।
▪️लाइसेंस के निलंबन की स्थिति में उपचारात्मक उपाय के रूप में ड्राइवर रिफ्रेशिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
▪️फिटनेस प्रमाणन के लिए स्वचालित परीक्षण।
▪️सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन।
▪️सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन।
▪️खराबी की स्थिति में मोटर वाहनों को वापस लेना।
▪️राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चिह्न लगाने और हटाने के लिए सड़क स्वामित्व एजेंसियों को शक्ति।
▪️मोटर साइकिल पर चार वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना।
▪️लागू सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़क के डिजाइन, निर्माण या रखरखाव में शामिल प्राधिकारी, ठेकेदार, सलाहकार या रियायतग्राही की जवाबदेही।
▪️मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 215बी में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है।
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