Crop Insurance Amount : किसानों को मिलेगी लाखों की फसल बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग ने दिए आदेश
Crop Insurance Amount : Farmers will get crop insurance amount worth lakhs, Consumer Commission gave orders
Crop Insurance Amount : (बैतूल)। उपभोक्ता आयोग बैतूल द्वारा दिये गये आदेश के बाद तहसील मुलताई के ग्राम टेमझीरा-ब, भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद, बोरगांव डेम के किसानों को फसल बीमा राशि परिवाद प्रस्तुत दिनांक से ब्याज सहित मिलेगी।
ये किसान बैंक व सहकारी समिति की गलती के कारण समय पर बीमा राशि पाने से वंचित हो गये थे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार स्पष्ट किया है कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक संबंधित शाखा या पैक्स की गलतियों, चूकों और त्रुटियों के कारण योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित न हो। ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संस्थान सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे।
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आयोग के इस आदेश के बाद मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब के किसान प्यारेलाल नरवरे को 106592 रुपए, पर्वतराव माथनकर को 62012 रुपए, सरजू पिता ढांडू डढोरे व मूलचंद को 97241 रुपए मिलेंगे।
इसी प्रकार भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद के रमेश किराड़ को 44925 रुपए, संतोषराव नावंगे को 39867 रुपए, नासिका पिता व्यंकटराव बोड़खे को 42720 रुपए, रेणुका पति मारूति ओडूक्ले को 44575 रुपए, विमला पति काशीराम कापसे को 43402 रुपए, यादवराव धोटे को 56667 रुपए, दिनेश मायवाड़ को 28037 रुपए मिलेंगे।
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ग्राम बोरगांव डेम के गणपति धोटे को 36875 रुपए, सुमन पति सखाराम कोरकू को 22157 रुपए, काशीराम घोडकी को 24782 रुपए, झब्बू पिता श्यामा करोले को 63597 रुपए, विश्वनाथ नावंगे को 78805 रुपए, शिवकुमार नावंगे को 18622 रुपए, लीलाधर घोड़की को 70982 रुपए, खेमराज अठोले को 36332 रुपए, इन्द्रदेव माथनकर को 39430 रुपए, दशरथ ज्ञानराव कुन्बी को 70982 रुपए मिलेंगे।
इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। बैंकों द्वारा 30 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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