Court Decision : नाबालिग को भगाकर करता रहा रेप, मिला 20 साल का कठोर कारावास

Court Decision : बैतूल। अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल ने 16 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी पाए जाने पर सख्त सजा सुनाई है। इस मामले में प्रवीण पिता बाजीलाल कास्देकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम आमदाना, थाना-मोहदा को सजा सुनाई गई है।

आरोपी को धारा 366, 376(2) (एन), 376(3) भादंवि में दोषी पाया गया है। उसे धारा 366 भादंवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड, धारा 376(2) (एन) भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है।

सामान लाने भेजा था बाजार

प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भैंसदेही मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया। श्री ठेनुआ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पीड़िता को 7 जुलाई 2018 को दोपहर करीब 1 बजे घरेलू सामान लाने के लिए दामजीपुरा बाजार भेजा था। पीड़िता बाजार से घर वापस नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसे आसपास के गांव एवं रिश्तेदारी में तलाश किया।

नहीं चल पाया कोई पता

इन सबके बावजूद पीड़िता का कोई पता नहीं चला। इस पर पीड़िता के पिता ने थाना मोहदा में पीड़िता के गुम होने की सूचना दी और अभियुक्त प्रवीण द्वारा पीड़िता को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। पीड़िता के पिता की सूचना के आधार पर थाना मोहदा में अभियुक्त प्रवीण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

फरवरी माह में किया दस्तयाब (Court Decision)

अन्वेषण के दौरान 8 फरवरी 19 को थाना मोहदा में पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पूछताछ करने पर पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दामजीपुरा बाजार में उसे अभियुक्त प्रवीण मिला था। अभियुक्त प्रवीण ने उससे शादी करने और उसके साथ भाग चलने के लिए कहा था। वह प्रवीण की बातों में आ गई।

इन स्थानों पर रूके थे (Court Decision)

वह प्रवीण के साथ उसके मामा के घर चली गयी थी। वे वहां पर 5-6 दिन रुके। इस दौरान उन्होंने प्रेम सम्बन्ध बनाये थे। इसके बाद वे दोनों अकोला गये थे। वहां पर एक सप्ताह तक दादाजी कंपनी के क्वार्टर में रहे। वहां पर प्रवीण ने एक किसान के यहाँ पर हम्माली का काम किया था। उसके बाद वे दोनों ग्राम-खिड़कीवाला, जिला हरदा में एक किसान के घर टप्पर पर रुके थे। वहां पर भी प्रवीण ने एक माह तक कृषि कार्य किया।

इसके बाद वे लोग टेमरनी के पास ग्राम-डोलरिया में किसान के यहाँ खेत पर बने घर पर रुके थे। वहां उन्होंने हरदा कोर्ट में स्टाम्प पर शादी का कागज तैयार कराकर शादी की थी। तत्पश्चात वे जिला हरदा के ग्राम गोंगिया के शंकर पटेल के खेत के टप्पर पर रुके थे। इस अवधि के दौरान प्रवीण ने उसके साथ सम्बन्ध बनाये थे।

न्यायालय में सिद्ध किया अपराध (Court Decision)

प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही द्वारा किया गया। अभियोजन ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी प्रवीण कास्देकरको दण्डित किया है।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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