Court Decision : बैतूल। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल ने दो मासूम बच्चों का अपहरण कर हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुनाई। इसमें आरोपियों को आजीवन कारावास एवं कुल 18,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) शशिकांत नागले ने पैरवी की।
श्री नागले ने जानकारी दी कि आरोपी इन्द्रपाल उर्फ गड्डी पिता हरवंश सिंह सलूजा, उम्र-38 वर्ष, निवासी-थाना बैतूल बाजार और आरोपी श्याम उर्फ बारिक पिता राजाराम सरनेकर, उम्र-27 वर्ष, निवासी सदर बैतूल को इस प्रकरण में सजा सुनाई गई है।
आरोपी इन्द्रपाल को धारा 302 (दो काउण्ट) भादंवि में आजीवन कारावास और 3000-3000 हजार रुपये, धारा 364 (दो काउण्ट) भादंवि में 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये जुर्माना तथा 201 भादंवि में 03 वर्ष कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इसी तरह आरोपी श्याम उर्फ बारिक को धारा 302 (दो काउण्ट) भादंवि में आजीवन कारावास 3000-3000 हजार रुपये, धारा 364 (दो काउण्ट) भादंवि में 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये जुर्माना तथा 201 भादंवि में 03 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
यह है पूरा घटनाक्रम
श्री नागले के अनुसार 10 मार्च 2020 को फरियादी प्रमिला बेले ने थाना कोतवाली बैतूल में इस संबंध में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई थी। उसके अनुसार उसके तीन लड़के और तीन लड़की हैं। बड़ी लड़की सुशीला तथा रेवती की शादी हो गई है। उनसे छोटे हरीचंद, हरिकिशोर और राजकुमार है। छोटी लड़की सरस्वती है।
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आरोपी के घर मांजती थी बर्तन
राजकुमार की उम्र 4 साल है तथा सरस्वती की उम्र 11 वर्ष है। वोकक्षा 5वीं में पढ़ती है। आज वह बर्तन मांजने के लिये गड्डी के घर सदर गई थी। उसके साथ लड़की सरस्वती और लड़का राजकुमार भी गया था।
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गुपचुप खाने के लिए भिजवाया था (Court Decision)
शाम 4 बजे उसने बर्तन मांज लिए थे और बेटे-बेटी को गुपचुप खाने के लिए 10-10 रुपये दिये। कुछ समय तक दोनों बच्चे वापस घर नहीं आए तो उसने उनकी तलाश की। उन दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति दोनों बच्चों को बहला-फुसलाकर ले गया। जिसकी शिकायत थाना कोतवाली में कराई।
विवेचना में हुआ यह खुलासा (Court Decision)
विवेचना के दौरान पता चला कि गड्डी ही उसके दोस्त आरोपी श्याम सरनेकर की ऑटो में बैठाकर दोनों बच्चों को गुपचुप खिलाने नेहरू पार्क लेकर गया था। वहां से बच्चों को वे रानीपुर तरफ ऑटो में ले गए। इस पर आरोपियों से पूछताछ की गई।
कबूल किया दोनों ने जुर्म (Court Decision)
इस पर उन्होंने बताया कि आरोपी श्याम उर्फ बारिक की ऑटो से दोनों बच्चों को चिखलार के जंगल में ले गए थे। वहां श्याम उर्फ बारिक की मदद से दोनों बच्चों के सिर पर पत्थर मारकर एवं उनका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पानी में डाल दिया है।
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अभियोजन ने सिद्ध किया अपराध (Court Decision)
पुलिस थाना कोतवाली द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपियों दंडित किया गया।
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