Court Decision : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने थाना कोतवाली बैतूल के अंतर्गत निवास करने वाली 17 वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी बनवारी करछले पिता गोण्डू करछले, उम्र-25 वर्ष निवासी थाना कोतवाली बैतूल को यह सजा सुनाई है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ अमित राय ने बताया कि 26 जून 2021 को पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष घर में बिना बताये कही चली गई है। उसे आशंका है कि कोई अज्ञात आरोपी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है। (Court Decision)
पीड़िता के पिता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने पूछताछ करने पर यह बताया कि आरोपी बनवारी उसे शादी करने का झाँसा देकर पुणे एवं पीथमपुर लेकर गया था। आरोपी ने उसके जबरदस्ती कई बार गलत काम बलात्कार किया है। (Court Decision)
पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (Court Decision)
प्रकरण की विवेचना पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रीति पाटिल के द्वारा की गई। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया। (Court Decision)
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