◼️ विजय सावरकर, मुलताई
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय मुलताई में विचाराधीन मारपीट के तीन अलग-अलग प्रकरणों में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने इन प्रकरणों में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
जादू टोना को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को 3 माह की सजा
जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया बीते 16 अक्टूबर 2019 को बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव निवासी फरियादी प्रीतम ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रात 9.30 बजे के दरमियान वह घर में परिवार के साथ सो रहा था। उसी दौरान ग्राम का ही निवासी कमलेश पिता जगदीश घर पर आया। पूजा पाठ कर जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। मना करने पर कमलेश ने लाठी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी प्रीतम की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी कमलेश को धारा 323 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
भतीजे से मारपीट करने वाले चाचा को 3 माह की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने भतीजे के साथ मारपीट करने वाले आरोपी चाचा को दोषी ठहराते हुए 3 माह के साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया बीते 18 सितंबर 2020 को मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम सोमगढ़ निवासी फरियादी बाबूलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि शाम 7 बजे के दरमियान वह ग्राम के निवासी रिश्तेदार चाचा नरेंद्र धुर्वे के घर के सामने सो जा रहा था। उसी दौरान चाची मीताबाई ने रोक कर शराब पीने के लिए रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया। चाची मीताबाई ने हंसी मजाक करते हुए उसके जेब से 10 रुपए निकाल लिए। उसी समय मीताबाई का पति नरेंद्र धुर्वे आया। उसने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बाबूलाल की रिपोर्ट पर आरोपी नरेंद्र धुर्वे के खिलाफ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने आरोपी नरेंद्र धुर्वे को धारा 323 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
दो महिला सहित एक अन्य को एक एक साल की कैद
पुरानी रंजिश को लेकर महिला के साथ मारपीट करने वाली दो महिलाओं सहित एक अन्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने एक एक साल के कारावास और एक एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया बीते 20 मई 2015 को मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम कोंढर निवासी गीताबाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि ग्राम चिचंडा मार्ग पर सरोज पति संजय, सोनीबाई पति संजू और रामदयाल पिता गणपति ने पुरानी रंजिश को लेकर विवाद किया। विवाद के दौरान सरोज ने लोहे के पाइप से रामदयाल और सोनी ने हाथ मुक्का से मारपीट की। मारपीट में गीताबाई की पसली में चोट आई। गीताबाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सरोज पति संजय,सोनीबाई पति संजू और रामदयाल पिता गणपति तीनों निवासी ग्राम कोंढर के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सरोज बाई सोनी बाई और रामदयाल को धारा 325 के तहत दोषी ठहराते हुए एक एक साल की सजा और एक एक हजार रुपए के एवज से दंडित किया है।