Betul News : न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बैतूल ने बलात्कार करने वाले आरोपी को को धारा 376 का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपी संतोष उर्फ गजरी पिजा रामकिशोर उर्फ पहलवान यादव, आयु 33 वर्ष निवासी आठवा मिल (बासपानी) थाना बैतूल हाल निवासी वार्ड नम्बर 01 पीएच नम्बर 40, शीतला मंदिर पाथाखेड़ा थाना सारणी को यह सजा सुनाई है।
पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशीकान्त नागले के द्वारा पैरवी की गई। श्री नागले ने बताया कि फरियादिया मजदूरी करने होशंगाबाद गई थी। 11 फरवरी 2017 को वह बस से होशंगाबाद से बैतूल आयी और बरेठा तिराहे पर उतर गई। जहां पर शाम करीब 6 बजे तिराहे पर उसे एक टैक्सी मिली। टैक्सी का चालक आरोपी ड्राईवर संतोष था। फरियादिया उस टैक्सी में बैठ गई।
टैक्सी में फरियादिया और संतोष के अलावा अन्य कोई नहीं था फिर रास्तें में ग्राम अर्जुनगोंदी के जंगल में आरोपी संतोष ने उसकी गाड़ी रोक दी और फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती पकड़कर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर आरोपी संतोष ने फरियादिया को डरा धमकाकर वापस उसकी गाड़ी में बैठा लिया। आगे थोड़ी दूर चलने पर फरियादिया ने बाथरूम जाने का बहाना कर टैक्सी रूकवाई और उतरकर वहां से भागते हुए उसके भाई के घर अर्जुनगोंदी पहुंची। जिसको उसने घटना के बारे में बताया और फोन पर उसके पति को पूरी घटना बताई।
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फरियादिया के द्वारा थाना शाहपुर में घटना की रिपोर्ट की गई थी। आवश्यक विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।