न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने एक ग्रामीण के साथ मारपीट करने वाले दो भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार 27 जनवरी 2021 को रात 8 बजे फरियादी पवन के पिता संतोष दवंडे बस स्टैंड पर पिंटू साहू की दुकान पर बीड़ी लेने गए थे। वहां मौजूद रविन्द्र ने खेत बंटाई पर न देने की बात पर उसके पिता के साथ मारपीट की। संतोष ने उसके साथ हुई मारपीट की जानकारी बहन सीता को बताई। सीता और उसकी मां द्वारिका बाई बस स्टैंड पर आए तो रविन्द्र और राजू ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। जब माता पिता बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में पवन तथा उसके माता-पिता को भी चोट आई।
|प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने रविन्द्र उर्फ लड्डू, पिता श्रवण दवंडे (40), राजू उर्फ जितेंद्र पिता श्रवण दवंडे (47) दोनों निवासी ग्राम जावरा, थाना साईंखेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी रविन्द्र उर्फ लड्डू और राजू उर्फ जितेंद्र को धारा 294, 323, 506, 34 के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा और दोनों भाईयों को अलग-अलग एक हजार पांच रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।