न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बैतूल (उपभोक्ता फोरम) ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा तारा मंडई तहसील शाहपुर के प्रबंधक के विरूद्ध दो प्रकरणों में किसानों को फसल बीमा राशि प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जिसमें आयोग ने बैंक प्रबंधक को समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कहा है। ऐसा नहीं करने पर 3 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया जाकर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी है।
यह सूचना पत्र आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला के आदेश पर सदस्य अजय श्रीवास्तव ने जारी किया है। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम केसिया, तहसील शाहपुर के किसान अमरलाल गवली व ग्राम ढोलिया के किसान वसंतलाल भूता को खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि नहीं मिली थी। जिस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रकरण दर्ज किया था।
प्रकरण में उपभोक्ता फोरम ने किसानों के पक्ष में आदेश देते हुए अमरलाल गवली को 36 हजार रुपये व वसंतलाल भूता गवली को 59628 रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा तारामंडई को दिया था। बैंक द्वारा उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन नहीं किया गया।
इस पर किसानों के अधिवक्ता दिनेश यादव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया था। जिस संबंध में उपभोक्ता आयोग द्वारा बैंक प्रबंधक के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।