Matsyakhet Par Pratibandh : बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मत्स्य आखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन को प्रतिबंंधित कर दिया है। राज्य शासन द्वारा मत्स्य पालन को प्रोत्साहित एवं मत्स्य की अच्छी पैदावार के लिए 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक मत्स्य प्रजनन काल में सभी प्रकार के मत्स्य व्यापार को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर बैतूल के इस आदेश के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है और जिसे निर्दिष्ट जलक्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में प्रतिबंधित अवधि से मत्स्य आखेट पूरी तरह बंद रहेगा।
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पांच हजार का होगा जुर्माना
मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 तथा संशोधित मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 में प्रबंधन के आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी के विरुद्ध अधिकतम 5 हजार रुपये या एक वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाएगा अथवा दोनों दण्डों से एक साथ दंडित किया जा सकता है। (Matsyakhet Par Pratibandh)
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