CM Krishak Mitra Yojana : खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने और लाइन विस्तार के लिए मिलेगा अनुदान, अब आसानी से होगी सिंचाई

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CM Krishak Mitra Yojana : खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने और लाइन विस्तार के लिए मिलेगा अनुदान, अब आसानी से होगी सिंचाईCM Krishak Mitra Yojana : (भोपाल)। किसानों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खेत हैं, सिंचाई के लिए पानी भी है। इसके बावजूद वे सिंचाई नहीं कर पाते। इसकी वजह यह होती है कि मोटर पंप चलाने के लिए बिजली नहीं है।

बिजली के अभाव में डीजल वाले पंप से सिंचाई करना बेहद खर्चीला और महंगा पड़ता है। इसी तरह आसपास बिजली की लाइन न होने से स्थाई कनेक्शन नहीं ले पाते। वहीं अस्थाई कनेक्शन लेना भी बेहद महंगा पड़ता है। छोटे किसानों के लिए इतनी राशि खर्च करना संभव नहीं होता कि अपने खेत तक बिजली की लाइन लाकर ट्रांसफार्मर लगवा सके। यही कारण है कि उन्हें परेशान होते रहना पड़ता है।

अब मध्य प्रदेश में ऐसे किसानों को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही बिजली से वंचित भी वे नहीं रहेंगे। इसकी वजह यह है कि अब ऐसे किसान बड़ी आसानी से अपने खेतों तक बिजली लाइन ले जाकर ट्रांसफार्मर लगवा सकेंगे। इससे वे स्थाई कनेक्शन ले सकेंगे और जब चाहे तब सिंचाई कर सकेंगे। इसके लिए वे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का सहारा ले सकते हैं। इस योजना में किसानों को कुल लागत की मात्र 50 प्रतिशत राशि ही देना होगा। शेष राशि सरकार और बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी।

शनिवार 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में कृषक/कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” का अनुमोदन किया गया है। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।

पहले साल के लिए इतना लक्ष्य

प्रथम वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। योजना में कृषक/कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा।

लागत की आधी राशि में ही हो जायेगा काम

विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक/कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा। शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

सारे काम और मेंटेनेंस करेगी कंपनी

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण (मेंटेनेंस) भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

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