अंकित सूर्यवंशी, आमला
CDPO Suspend: अपनी कार्यप्रणाली के चलते आए दिन चर्चा में रहने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग के आमला के परियोजना अधिकारी (CDPO) चयेन्द्र बुडेकर पर आखिरकार निलंबन की गाज गिर गई है। आर्थिक अनियमितताओं और नियुक्ति में धांधली के गंभीर आरोपों के चलते उन्हें नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने यह कार्यवाही की है। इसके साथ ही सीडीपीओ बुडेकर के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है।
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इस संबंध में आयुक्त श्री शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1333 दिनांक 19.01.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि चयेन्द्र बुडेकर परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला द्वारा आंगनवाडी की नियुक्ति में लापरवाही बरतने, देयकों में कांट-छांट कर आर्थिक अनियमितता करने एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य न करने के कारण आदेश कमांक 2043-44 / म.बा.वि. / दिनांक 06.12.2022 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। श्री बुडेकर के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के होने से निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
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चयेन्द्र बुडेकर, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला के विरुद्ध उपरोक्त कृत्य हेतु पत्र कमांक / 1871-72 / म.बा.वि./ दिनांक 21.10.2022 से आरोप पत्रादि जारी किये गये है। श्री बुडेकर द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषप्रद नहीं होने से आदेश क्रमांक 2043-44 / म.बा.वि. / दिनांक 06.12.2022 से विभागीय जांच संस्थित की गई। जिसमें जांच अधिकारी, जिला विभागीय जांच अधिकारी कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एव बाल विकास बैतूल को नियुक्त किया गया है।
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चयेन्द्र बुडेकर, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच कार्यवाही प्रभावित न हो एवं कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल के प्रतिवेदन कमांक 1333 दिनांक 19.01.2023 अनुसार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत दोषी मानते हुये चयेन्द्र बुडेकर, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास आमला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैतूल नियत रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।(CDPO Suspend)