Betul Samachar: न्यायालय विशेष न्यायाधीश अजा और अजा (अत्याचार निवारण 1989) बैतूल द्वारा घर में घुसकर महिला की हत्या कर उसके जेवर लूटने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 3 साल पुरानी है। जिसमें न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण में हरदा जिले के ग्राम जिनवानिया और घटना के दौरान ग्राम टाहली में रह रहे हेमंत पिता राधाकिशन मालवी को यह सजा सुनाई गई है। उसे धारा 450 में दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 394 सह 397 आईपीसी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रूपये का अर्थदंड एवं धारा 302 आईपीसी में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 2,000 रूपये का अर्थदंड दिया गया है।
घटना के दिन 12 सितंबर 2019 को आरोपी ग्राम देवठान थाना चिचोली में गोपाल के यहां लकड़ी का काम कर रहा था। वह दोपहर में खाना खाने जा रहा था तभी मृतिका उसके घर में अकेली दिखी। यह देख आरोपी घर में घुस गया और मृतिका के गले एवं सिर के पास कुदाली मार दी। उसके पैर में पहना चांदी का कड़ा सब्बल से निकाल दिया। आरोपी ने मृतिका की हत्या कर दी और पीछे के दरवाजे से भाग गया।
आरोपी को भागते हुए मृतिका की देवरानी ने देख लिया। उसके बाद मृतिका के घर के अंदर देवरानी गई तो जेठानी को मृत अवस्था में देखा। गांव के अन्य लोगो ने भी आरोपी हेमंत को भागते हुए देखा था। अनुसंधान के दौरान आरोपी ने नाले के पास पत्थर के नीचे रखी मृतिका की एक चांदी की कड़ी जब्त कराई थी। जप्तशुदा कुदाली से मारपीट करने से मौत होना संभव बताया है।
भौतिक साक्ष्यों एवं चक्षुदर्शी साक्षियों के आधार पर आवश्यक दिवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहां अभियोजन ने अपना मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। फलस्वरूप न्यायालय ने धारा 450, 394, 397 302 में आरोपी को दंडित किया। आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।
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