Betul News: (बैतूल)। बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 4,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल ने यह सजा सुनाई है।
आरोपी सोनू उर्फ रामकुमार पिता रमेश गायकवाड़, उम्र-32 वर्ष, निवासी-थाना कोतवाली, जिला-बैतूल को धारा 354 भादवि एवं सहपठित धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं कुल 4,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी पीड़िता ने थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध नामजद मौखिक शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी जो रिश्तेदार भाई है और विवाहित है। उसके घर में आता-जाता रहता है। 27 मई 2020 को उसके पापा फल बेचने बाहर गये थे और मम्मी बर्तन मांजने के काम पर गयी हुई थी। उसकी दीदी नहा रही थी।
इसी बीच दोपहर करीब 12 बजे आरोपी उसके घर आया और उसे कहा कि वह उसे चाहता है। आरोपी उसे नये मकान में चलने के लिए कहने लगा। आरोपी ने बुरी नियत से उसका दायां हाथ पकड़कर उसे अपनी बांहों में भर लिया और छेड़छाड़ करने लगा।
इस पर वह चिल्लाई और पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। वह जैसे-तैसे आरोपी से छूटकर घर से बाहर भागी तो आरोपी ने उसे बाहर आकर पकड़ लिया और उसके गाल पर चाटे मारे। सब लोगों के सामने आरोपी खुद को बचाने के लिए कहने लगा कि मैनें छोटी बहन समझकर मारा है। तू दिन भर घुमती रहती है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने बुरी नियत से पकड़ा था।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानुसार साक्षियों के परीक्षण हेतु न्यायालय बुलवाया गया और उनकी साक्ष्य के माध्यम से अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
“बैतूल अपडेट” व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 👇